Minor PAN Card: कब पड़ती है बच्चे के पैन कार्ड की ज़रूरत? जानिए ज़रूरी नियम और अप्लाई करने का तरीका

Minor PAN Card: कब पड़ती है बच्चे के पैन कार्ड की ज़रूरत? जानिए ज़रूरी नियम और अप्लाई करने का तरीका

आज के समय में माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत कम उम्र से ही सेविंग करना शुरू कर देते हैं. बच्चे के नाम पर निवेश करना, बैंक अकाउंट खोलना या किसी योजना में उसे नॉमिनी बनाना हो, इन सभी कामों में माइनर पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज बन गया है. इसके अलावा, अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ-साथ किसी माध्यम से कमाई कर रहा है, तो उसके लिए भी पैन कार्ड होना आवश्यक हो जाता है.

Digit.in Survey
✅ Thank you for completing the survey!

कानून के अनुसार, नाबालिग खुद पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. यह जिम्मेदारी उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की होती है. माइनर पैन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि माइनर पैन कार्ड क्यों जरूरी है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है.

ऑनलाइन प्रोसेस

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक NSDL वेबसाइट पर जाना होता है. वहां फॉर्म 49A को चुन कर सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. इसके बाद सही कैटेगरी चुनकर बच्चे से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है. आवेदन के दौरान बच्चे की आयु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज और अभिभावक के ज़रूरी दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं. साथ ही, अभिभावक के हस्ताक्षर भी फॉर्म में अपलोड करने होते हैं. निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म जमा किया जाता है. आवेदन पूरा होने पर एक रसीद संख्या मिलती है, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है. वेरिफिकेशन के बाद लगभग 15 दिनों के अंदर पैन कार्ड पते पर भेज दिया जाता है.

ऑफ़लाइन प्रोसेस

जो अभिभावक ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म 49A डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म को सही तरीके से भरने के बाद बच्चे के दो पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करने होते हैं. इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज जोड़कर और शुल्क का भुगतान कर नजदीकी NSDL ऑफिस में फॉर्म जमा करना होता है. दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद पैन कार्ड दिए गए पते पर भेज दिया जाता है.

आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अनिवार्य

माइनर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय कुछ दस्तावेजों का होना अनिवार्य है. बच्चे के माता-पिता या अभिभावक का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना होता है. आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज स्वीकार किया जाता है. एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या एड्रेस प्रूफ की कॉपी दी जा सकती है.

महत्वपूर्ण नियम

माइनर पैन कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं. नाबालिग के नाम से जारी पैन कार्ड पर न तो उसकी फोटो होती है और न ही हस्ताक्षर, इसलिए इसे पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तब उसे पैन कार्ड में फोटो और हस्ताक्षर अपडेट कराने के लिए अलग से अप्लाई करना होता है.

यह भी पढ़ें: 12000mAh बैटरी के साथ Redmi Pad 2 Pro भारत में मारेगा धमाकेदार एंट्री, इस दिन है लॉन्चिंग

Faiza Parveen

Faiza Parveen

फाईज़ा परवीन डिजिट हिंदी में एक कॉन्टेन्ट राइटर हैं। वह 2023 से डिजिट में काम कर रही हैं और इससे पहले वह 6 महीने डिजिट में फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही हैं, और उनके पसंदीदा तकनीकी विषयों में स्मार्टफोन, टेलिकॉम और मोबाइल ऐप शामिल हैं। उन्हें हमारे हिंदी पाठकों को वेब पर किसी डिवाइस या सेवा का उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए लेख लिखने में आनंद आता है। सोशल मीडिया की दीवानी फाईज़ा को अक्सर अपने छोटे वीडियो की लत के कारण स्क्रॉलिंग करते हुए देखा जाता है। वह थ्रिलर फ्लिक्स देखना भी काफी पसंद करती हैं। View Full Profile

Digit.in
Logo
Digit.in
Logo