FASTag Annual Pass: जानें कैसे करें एक्टिवेट, स्टेप बाय स्टेप गाइड, 15 अगस्त से पहले ही हो जाएगा काम
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा संचालित भारत का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम FASTag अब एक बड़े अपडेट के लिए तैयार है. अक्सर सफर करने वालों के लिए खास राहत लेकर आया है FASTag Annual Pass. इसकी शुरुआत 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से हो रही है.
Surveyअगर आप टोल प्लाजा पर बार-बार रुकने से बचना चाहते हैं तो जानिए कैसे घर बैठे इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है. यहां पर आपको FASTag Annual Pass से जुड़ी सारी बातें बता रहे हैं. इससे आपका FASTag Annual Pass को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा.
FASTag Annual Pass क्या है?
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित यह नया फीचर, निजी और गैर-व्यावसायिक वाहनों जैसे कार, जीप, वैन आदि के लिए एक एकमुश्त प्रीपेड टोल योजना है. इसके अंतर्गत आपको 200 ट्रिप्स या 1 साल की वैधता (जो पहले पूरी हो जाए) की सुविधा दी जाएगी. इसका मतलब है कि अगर आप रोजाना एक ही रूट से यात्रा करते हैं तो अब बार-बार टोल कटने की चिंता नहीं रहेगी.
हालांकि FASTag मुख्य रूप से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू होता है, लेकिन यह राज्यीय हाईवे, सरकारी एक्सप्रेसवे, और स्थानीय सड़कों पर भी लागू रहेगा.
FASTag वार्षिक पास कैसे खरीदें?
इसके लिए सबसे पहले Rajmarg Yatra ऐप या NHAI/MoRTH पोर्टल पर जाएं. फिर अपना वाहन नंबर और FASTag डिटेल्स भरें. यह सुनिश्चित करें कि आपका FASTag एक्टिव हो, वह गाड़ी पर सही तरीके से चिपका हो और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक हो. इसके अलावा ब्लैकलिस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए.
फिर अब ₹3,000 का ऑनलाइन भुगतान करें. भुगतान के सफल होते ही पास आपके मौजूदा FASTag से लिंक हो जाएगा. एक SMS के जरिए पुष्टि मिलेगी कि आपका वार्षिक पास एक्टिवेट हो गया है. ध्यान रहे कि इसके लिए नया FASTag लेने की जरूरत नहीं है. यह आपके पहले से एक्टिव FASTag पर ही काम करेगा, बशर्ते वह पात्रता मापदंडों को पूरा करता हो.
पास लेने के बाद क्या होगा?
FASTag Annual Pass एक्टिवेट होते ही यह आपके वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक हो जाएगा. इसके तहत आप 200 टोल ट्रांजैक्शन्स कर सकते हैं या यह 1 साल तक वैध रहेगा. जब भी आप किसी NHAI या MoRTH द्वारा संचालित टोल प्लाजा से गुजरेंगे, एक ट्रिप आपके पास से डिडक्ट हो जाएगी.
एक बार 200 ट्रिप्स पूरे हो जाने पर या 1 साल की अवधि खत्म होने पर आपका FASTag अपने आप फिर से पुराने पे-पर-यूज मॉडल पर आ जाएगा. इस पास को दूसरे वाहन पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यह नॉन-रिफंडेबल है और सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा.
यह क्यों जरूरी है?
अगर आप रोजाना किसी हाईवे से अप-डाउन करते हैं, या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो यह पास आपको हर महीने अच्छी-खासी बचत करवा सकता है. इसके साथ ही, ट्रैफिक में रुकने और टोल पर वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा.
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Sudhanshu Shubham
सुधांशु शुभम मीडिया में लगभग आधे दशक से सक्रिय हैं. टाइम्स नेटवर्क में आने से पहले वह न्यूज 18 और आजतक जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं. टेक में रूचि होने की वजह से आप टेक्नोलॉजी पर इनसे लंबी बात कर सकते हैं. View Full Profile
