अगर आपका Aadhaar Card PAN Card से लिंक नहीं है, तो प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको 1% के बजाए 20% TDS भरना पड़ सकता है। आय कर विभाग ने नए नियमों के तहत सैकड़ों प्रॉपर्टी खरीदारों को नोटिस भेजे हैं।
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आय कर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को कुल कीमत का 1% TDS केन्द्रीय सरकार को और 99% बेचने वाले को देना पड़ता है।
आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख के खत्म होने के लगभग 6 महीने बाद आय कर विभाग ने उन खरीदारों को नोटिस भेजा है जो 50 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। नोटिस में यह कहा गया है कि उन्हें प्रॉपर्टी की खरीद पर 20% TDS देना होगा।
जब प्रॉपर्टी बेचनेवाले का Pan-Aadhaar लिंक न हो:
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग को ऐसे कई केस मिले हैं जिनमें प्रॉपर्टी बेचने वालों का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है। ज्यादातर स्थितियों में प्रॉपर्टी बेचने वालों का पैन कार्ड बेकार हो गया क्योंकि वह आधार से लिंक नहीं था। ऐसी स्थिति में जिन खरीदारों के पैन कार्ड एक्टिव नहीं थे उन्हें 50 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी पर बकाया TDS का भुगतान करने के लिए कुछ महीनों बाद नोटिस भेजा जा रहा है।
लेट फीस का भुगतान करके आधार-पैन को लिंक किया जा सकता है:
आयकर अधिनियम के अनुसार, आधार का ITR में लिंक होना अनिवार्य है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। हालांकि, आप अब भी 1000 रुपए की लेट फीस का भुगतान करके पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं।
फाईज़ा परवीन डिजिट हिंदी में एक कॉन्टेन्ट राइटर हैं। वह 2023 से डिजिट में काम कर रही हैं और इससे पहले वह 6 महीने डिजिट में फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही हैं, और उनके पसंदीदा तकनीकी विषयों में स्मार्टफोन, टेलिकॉम और मोबाइल ऐप शामिल हैं। उन्हें हमारे हिंदी पाठकों को वेब पर किसी डिवाइस या सेवा का उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए लेख लिखने में आनंद आता है। सोशल मीडिया की दीवानी फाईज़ा को अक्सर अपने छोटे वीडियो की लत के कारण स्क्रॉलिंग करते हुए देखा जाता है। वह थ्रिलर फ्लिक्स देखना भी काफी पसंद करती हैं। View Full Profile