कैसे घर बैठे प्राप्त करें कलर वोटर आईडी कार्ड; जानें स्टेप बाय स्टेप सबकुछ

कैसे घर बैठे प्राप्त करें कलर वोटर आईडी कार्ड; जानें स्टेप बाय स्टेप सबकुछ
HIGHLIGHTS

आज कल इंडिया में कलर वोटर आईडी कार्ड इशू किये जाने लगे हैं

अगर आपको इसे प्राप्त करना है तो आज हम आपको कुछ स्टेप बताने वाले हैं

आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बड़ी आसानी से भारत में कलर वोटर आईडी कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं!

Voter ID Card को एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी (EPIC) या एक वोटर कार्ड के तौर पर देख सकते हैं। इस कार्ड के जरिये भारत में आप मतदान कर सकते हैं, और यह आपकी नागरिकता की पहचान पत्र के तौर पर भी देखा जाता है। अगर आप भारत में रहते हैं, और आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आप बड़ी आसानी से इलेक्शन कमीशन के पास जाकर अपने वोटर आईडी कार्ड के निर्माण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले है कि आखिर आप कैसे एक कलर वोटर आईडी कार्ड के लिए (How to Get Color Voter ID) आवेदन कर सकते हैं, कैसे आपको यह मिलेगा, कलर वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको किन दतावेजों की जरुरत होती है, हम आपको आजन इन सब बारों के बारे में बताने वाले हैं, तो आइये शुरू करते हैं! 

हालाँकि आपको इसके लिए आवेदन करना जरुरी है, आवेदन के बाद जब आपको आपका वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है, लेकिन अब यहाँ आपको लगता है कि किसी कारण से इस कार्ड पर आपकी फोटो, नाम और पता आदि गलत है तो आप इसे बदल सकते हैं। हालाँकि कई लोगों को लगता होगा कि इसके लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी होगी लेकिन आपको बता देते हैं कि आप ऐसा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अपने वोटर आईडी कार्ड में आप किसी भी तरह की करेक्शन को ऑनलाइन अंजाम दे सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस काम को लेकर काफी परेशान होंगे। तो आपको यहाँ बता देते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड में हर तरह की करेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे? हालाँकि इसके पहले आपको बताते हैं कि आखिर आप कैसे एक कलर वोटर आईडी कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं!

क्या कलर वोटर आईडी कार्ड के लिए लगते हैं पैसे?

भारत निर्वाचन आयोग अब एक नए और नए डिजाइन के साथ कलर वोटर आईडी कार्ड जारी कर रहा है। जिन लोगों ने अपने विवरण में किए जाने वाले बदलाव या सुधार के लिए आवेदन किया है, साथ ही इन वोटर आईडी के लिए नए पंजीकरण करने वालों को अब ये कलर कार्ड प्राप्त होंगे। जिनके पास पहले से ही एक वोटर आईडी है और वे नए प्लास्टिक, क्रिस्प, कलर मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Rs 30 का अतिरिक्त शुल्क देने के बाद भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। 

इस नए कलर वोटर आईडी में भारत के तिरंगे झंडे के साथ-साथ कार्डधारक की रंगीन तस्वीर है। कार्ड के अन्य भौतिक पहलुओं या मतदाता पहचान पत्र में दिए गए विवरणों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कैसे इंडिया में प्राप्त करें कलर वोटर आईडी कार्ड 

  • इसके लिए आपको NSVP की वेबसाइट पर जाना होगा, इसके अलावा अब आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्टर ऑफ़ ए न्यू वोटर पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको यहाँ जरुरी डिटेल्स को भरना होगा, कुलमिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि आपको यहाँ दिए गए फॉर्म को भरना होगा।
  • अब आपको इसके लिए लगभग 45-60 दिनों का इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद आपको आपके पते पर यह कलर वोटर आईडी कार्ड मिलने वाला है। 

कलर वोटर आईडी कार्ड के लिए किन डाक्यूमेंट्स की जरूरत है?

यह प्रोसेस वैसा ही जैसा एक नए वोटर आईडी कार्ड को बनवाने के लिए होता है, हालाँकि अब आपको कलर वोटर आईडी कार्ड मिलने लगे हैं। आपको इसके लिए उन सभी डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो एक नए कार्ड को बनावाने के लिए होती है। जैसे इसके लिए आपको कुछ डाक्यूमेंट्स चाहिए जैसे:

  • एड्रेस प्रूफ 
  • आयु प्रमाण पत्र (इससे यह देखा जाता है कि आपको कितनी है, अगर आप 18 और 21 साल के बीच हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
  • आपकी वर्तमान की फोटो 

वोटर आईडी कार्ड में कैसे बदलें अपनी फोटो

1. इसके लिए आपको सबसे पहले http://www.nvsp.in/. पर जाना होगा, यह भारत में नेशनल वोटर्स सेवा की आधिकारिक वेबसाइट है। 
2. यहाँ आपको पांचवें ऑप्शन- यानी ‘Correction of entries in the electoral roll’ पर जाना होगा।
3. इसके बाद आप ऐसा देखेंगे कि इस तरह की करेक्शन के लिए तुरंत ही फॉर्म 8 ओपन हो जाने वाला है, हालाँकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फॉर्म 8 पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं।
4. अब यहाँ आपको अपने राज्य, असेम्बली या parliamentary constituency का चुनाव करना होगा।
5. जो भी चीज़ें यहाँ आपको फोटो वोटर आईडी कार्ड में बदले से संबंधित मांगी गई हैं, उन्हें आपको फिल करना होगा।
6. इसके बाद आपको अपने एलेक्ट्रोल रोल के सेरिएल नंबर और पार्ट नंबर को भरना होगा।
7. हालाँकि आपसे आपके फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर के बारे में भी पूछा जा सकता है।
8. अब फोटोग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करें।
9. अब यहाँ आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, पता, और वोटर आईडी कार्ड नंबर भरना होगा, इसके अलावा आपको अपनी जन्मतिथि भी यहाँ दर्ज करनी होगी, साथ ही आपको अपने पिता और माता के नाम के अलावा आपके जीवन साथी के बारे में भी पूछा जाने वाला है। 
10. अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा।
11. अब आपको कुछ ऐसे दस्तावेज दर्ज करने होंगे जो आपसे यहाँ मांगे जाते हैं, उन्हें आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं।
12. इसके अलावा अब आपसे आपके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, प्लेस और डेट आदि को भी भरने  के लिए कहा जाने वाला है। 
13. अब आपको सबमिट करना होगा।
14. जैसे ही आप इस जानकारी या ऐसा भी कह सकते हैं कि इस फॉर्म को भरते हैं, वैसे ही आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलने वाला है।
15. इसके बाद लगभग 30 दिनों के भीतर आपके फोटो को आपके वोटर आईकार्ड में बदल दिया जाने वाला है।

अपने वोटर आईडी कार्ड में ऐसे बदलें अपना पता 

Voter ID Card में ऑनलाइन पता बदलने के लिये सबसे पहले आप http://www.nvsp.in पर क्लिक कर मतदाताओं के लिए उपलब्ध आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें। इसके बाद "एसी से स्थानांतरण के कारण नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें" आप्शन सेलेक्ट करें।

फिर उपलब्ध कराये गए विकल्पों में से फॉर्म 8A चुनें, इसके बाद नये टैब में एक ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म में अपना नाम, पता, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र और नये पते के साथ ही आवश्यकतानुसार विवरण भरें। फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो आपके वर्तमान पते का उल्लेख करता है (जैसे आधार कार्ड, बैंक का पासबुक या कोई आधिकारिक दस्तावेज)।

फॉर्म भरकर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर दें। इसके बाद आपको एक रेफरेंस संख्या मिलेगी, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने एप्लिकेशन को ट्रैक कर सकते हैं।

एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद चुनावी अधिकारियों द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आपको अपने नये पते के साथ वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा।

ऑनलाइन के अलावा भी आप अपने वोटर आईडी कार्ड का पता आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिये आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को अपने वर्तमान पते के प्रमाण के साथ एप्लिकेशन फॉर्म सबमिट(जमा) करना होगा। फिर वेरिफिकेशन के बाद आपके सभी डिटेल के साथ आपका नाम पुराने निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सूची से नए में स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर दिया जाएगा।

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