अगर Mobile SIM से जुड़े इन नियमों का पालन नहीं किया तो ब्लॉक हो जाएगा आपका Mobile Number

अगर Mobile SIM से जुड़े इन नियमों का पालन नहीं किया तो ब्लॉक हो जाएगा आपका Mobile Number
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केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड रखने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है

आपके नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड हो सकते हैं

नए नियम के बाद एक सिम के अलावा बाकी के सभी 9 सिम बेकार हो जाएंगे

अगर आप भी नए नंबर के सिम कार्ड खरीदने के शौकीन हैं या आप समय-समय पर अपना नंबर बदलते रहते हैं तो आपके लिए एक नई समस्या आने वाली है। यह संभव है कि आपका सिम कार्ड जल्द ही ब्लॉक हो सकता है और पूरी तरह से काम करना बंद भी  कर दिया जाएगा। जी हां, दूरसंचार विभाग के नए फैसले आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर आपके पास भी हैं कई सिम कार्ड, तो तुरंत जानिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है…

वास्तव में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में नौ से अधिक कनेक्शन (जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व और असम के मामले में छह कनेक्शन) वाले ग्राहकों को अपने सिम को  वैरिफाई और री-वैरिफाई करने का निर्देश दिया है।

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7 दिसंबर को जारी आदेश के मुताबिक ग्राहकों को जो कनेक्शन वे रखना चाहते हैं उन्हें अपने पास रखने और बचे हुए कनेक्शन को डीएक्टिवेट करने का विकल्प दिया जाएगा।  DoT के आदेश में कहा गया है: "यदि, DoT द्वारा डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया जाता है कि सभी दूरसंचार कंपनियों के पास प्रति ग्राहक नौ से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के मामले में छह), तो मोबाइल कनेक्शन की पहचान की जाएगी।"

जानिए, क्यों लाया गया यह आदेश?

मूल रूप से, दूरसंचार विभाग का यह निर्देश वित्तीय अपराध, नकली और स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी की घटनाओं की जांच के लिए लाया गया था। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों से उन चिन्हित मोबाइल कनेक्शनों को डेटाबेस से हटाने को कहा है, जिनका उपयोग नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

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ग्राहक अब क्या करेंगे?

  •  "पहचाने गए मोबाइल कनेक्शन (डेटा सेवा सहित) की आउटगोइंग सुविधाओं को 30 दिनों के भीतर निलंबित कर दिया जाएगा" और "आने वाली सेवा 45 दिनों के भीतर बंद कर दी जाएगी" यदि ग्राहक वेरीफिकेशन के लिए आता है और अपने इन नंबरों को विथ्ड्रॉ का विकल्प का उपयोग करता है
  • यदि कोई ग्राहक री-वैरिफाई के लिए नहीं आता है, तो चिह्नित संख्या 60 दिनों के भीतर निष्क्रिय कर दी जाएगी, जिसकी गणना 7 दिसंबर से की जाएगी।
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोमिंग करने वाले या शारीरिक रूप से अक्षम या अस्पताल में भर्ती होने वाले ग्राहकों को वेरीफिकेशन के लिए अतिरिक्त 30 दिनों का समय दिया जाएगा।

दूरसंचार विभाग ने शुरू किया पोर्टल

दरअसल अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके नाम से कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा एक पोर्टल tafcop.dgtelecom.gov.in लॉन्च किया गया है। जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई आपकी जानकारी के बिना आपके नाम से मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है।

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आप मिनटों में जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम इस्तेमाल हो रहे हैं

  • Step 1: सबसे पहले आपको दूरसंचार विभाग के tafcop.dgtelecom.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
  • चरण 2: यहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • चरण 3: उसके बाद, आपके मोबाइल नंबर के सत्यापन के लिए मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
  • स्टेप 4: ओटीपी देने के बाद आपका नंबर वेरिफाई हो जाएगा।
  • स्टेप 5: अब आप अपनी आईडी में चल रहे सभी मोबाइल नंबरों की लिस्ट देख सकते हैं।
  • स्टेप 6: अगर आपके नाम से फ्रॉड सिम है तो आप उस नंबर की शिकायत कर सकते हैं.
  • Step 7: उसके बाद आप फर्जी नंबर की शिकायत की जांच करेंगे.
  • स्टेप 8: यूजर के अनुरोध पर टेलीकॉम कंपनी इस नंबर को ब्लॉक या डीएक्टिवेट कर देगी। ग्राहकों को एक टिकट आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे वे ट्रैक कर सकेंगे कि उन्होंने उनके अनुरोध पर कितना काम किया है।

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