ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन और डिजिटल इंडिया पहल, कैसे भरें ई-चालान?

ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन और डिजिटल इंडिया पहल, कैसे भरें ई-चालान?
HIGHLIGHTS

डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रक्रियाओं में सुगम्यता और पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है

ट्रैफिक जुर्माना का भुगतान करने, ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति की जांच करने, कर का भुगतान करने, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने आदि जैसी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है

डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने सरकार को बार-बार उल्लंघन पर अंकुश लगाने में मदद की है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार हुआ। इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश भर में नकदी के उपयोग को कम करना था। यह पैसे के अवैध उपयोग को कम करने में मदद करने के लिए माना जाता है यानी काले धन या अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्जित धन। पूरी पहल को देश में जड़ लेने में काफी समय लगा, लेकिन यह अभी भी एक नवजात अवस्था में है। एक पूर्ण ऑनलाइन प्रणाली प्राप्त करने की संभावना केवल परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से है।

कैसे भरें ई-चालान ऑनलाइन

मॉल में किराने का सामान खरीदने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना और ई-चालान का भुगतान करना एक जैसा ही है, अर्थात् यह एक दूसरे के जैसे ही काम हैं। जितना पहला काम सरल है उतना ही दूसरा भी। जब कोई अधिकारी उल्लंघन करता है, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर और वाहन का पंजीकरण नंबर फीड करता है, तो एक रसीद तैयार की जाती है। इस रसीद के खिलाफ, उल्लंघनकर्ता को एक कार्ड स्वाइप करने की आवश्यकता होती है जो ट्रैफ़िक उल्लंघन के जुर्माना का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन लेनदेन को सक्षम बनाता है। ई-चालान का भुगतान करने के अन्य तरीके इंटरनेट बैंकिंग, ई-वॉलेट और अन्य भुगतान विधियां हैं। 

यदि उल्लंघनकर्ता के पास उपर्युक्त किसी भी विधि तक पहुंच नहीं है, तो वह नकद भुगतान कर सकता है। ऐसे मामलों के लिए, चूंकि मूल लाइसेंस अधिकारी द्वारा जब्त किया गया है, वह अस्थायी लाइसेंस (एल-टेंप) जारी करेगा और उल्लंघनकर्ता को 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया है।

आपके नाम पर ई-चालान जारी होने के बाद जुर्माने का भुगतान करना संभव नहीं है। पहले उल्लंघनकर्ताओं ने पुलिस के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से एक डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। यह अब संभव नहीं होगा क्योंकि जारी किए गए ई-चालान दोनों आरटीओ और पुलिस के पास होंगे। जब तक लाइसेंस धारक द्वारा किसी भी लंबित जुर्माना का भुगतान नहीं किया जाता है, डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

Paytm से Traffic Challan को ऐसे करें भरें

  1. सबसे पहले अपने फोन में पेटीएम ऐप डाउनलोड करें और लॉग इन करें या फिर पेटीएम की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर लें।
  2. स्क्रीन के टॉप पर मोबाइल प्रीपेड, पोस्टपेड, DTH रिचार्ज और मेट्रो आदि विकल्प मिलते हैं और कार्नर पर मोर विकल्प दिया गया है। यहां आप चालान विकल्प सिलेक्ट करें। अगर आप मोबाइल ऐप के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं तो यहां आपको सिटी सर्विसेज़ विकल्प पर जाना होगा जहां आपको चालान विकल्प मिलेगा।
  3. अगले स्टेप में आपको ट्रैफिक अथॉरिटी चुननी है जो कि आपको अपने स्टेट के आधार पर चुनना है। यहां आपको महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस, फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस, तेलंगाना eChallan, चेन्नई और आन्ध्र प्रदेश चालान आदि विकल्प मिलेंगे।
  4. अब आपको अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चैसिस नंबर के आख़िरी 4 डिजिट आदि की जानकारी यहां भरनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर और चैसिस नंबर के बीच कॉमा (,) रखना होगा और इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
  5. अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं या e-challan जनरेट हुआ है तो वो यहां दिखाई देगा। आप यहां UPI या वॉलेट बैलेंस या पेमेंट बैंक अकाउंट के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं।

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