गलत UPI ID पर पैसे हो गए ट्रांसफर? टेंशन-फ्री होकर कर लें ये काम, वापस मिल जाएगा अमाउंट

गलत UPI ID पर पैसे हो गए ट्रांसफर? टेंशन-फ्री होकर कर लें ये काम, वापस मिल जाएगा अमाउंट

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. लेकिन इसके साथ ही गलत व्यक्ति को पैसे भेजने जैसी छोटी-मोटी गलतियां भी आम हो रही हैं. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं. तेजी से और सही कदम उठाकर आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं.

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तुरंत एक्शन लें: समय सबसे जरूरी

अगर आपने गलत UPI ID पर पैसे भेज दिए हैं तो तुरंत कदम उठाना जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट लें. जिसमें ट्रांसफर की डिटेल्स (तारीख, समय, राशि, UPI ID) दिखें.

अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें या ब्रांच में जाएं. ट्रांसफर की पूरी जानकारी दें, जैसे भेजने वाले और प्राप्तकर्ता की UPI ID, ट्रांसफर राशि और तारीख.

NPCI हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें और ट्रांसफर के 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करें. जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, पैसे रिकवर करने की संभावना उतनी ज्यादा होगी.

NPCI का डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) UPI से जुड़ी समस्याओं के लिए एक Dispute Redressal Mechanism प्रदान करता है. जिस पर शिकायत दर्ज करने का तरीका काफी आसान है.

इसके लिए NPCI UPI Dispute Redressal पोर्टल (www.npci.org.in) पर जाएं. फिर होमपेज पर Dispute टैब सिलेक्ट करें. इसके बाद पर्सन-टू-पर्सन (P2P) या पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) में से किसी एक विकल्प चुनें.

फिर आपको नीचे बताई गई डिटेल्स भरनी होगी

  • Transaction ID (UPI ऐप या बैंक स्टेटमेंट से मिलेगा)
  • बैंक का नाम
  • UPI ID (भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों)
  • ट्रांसफर राशि
  • ट्रांसफर की तारीख
  • आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर
  • बैंक स्टेटमेंट की हालिया कॉपी (PDF या स्कैन)

इन जानकारी को भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें. NPCI आपकी शिकायत की जांच करेगा और पैसे रिकवर करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, तुरंत शिकायत करने से 90% मामलों में पैसे फ्रीज या रिकवर हो सकते हैं. UPI ट्रांसफर लिमिट्स जानने से बड़े गलत ट्रांसफर से बचा जा सकता है:

  • सामान्य ट्रांसफर: प्रति ट्रांसफर 1 लाख रुपये तक.
  • इंश्योरेंस या कैपिटल मार्केट पेमेंट्स: 2 लाख रुपये तक.
  • IPO एप्लिकेशन्स: 5 लाख रुपये तक.
  • नोट: कुछ बैंकों (जैसे SBI, HDFC) की लिमिट्स थोड़ी अलग हो सकती हैं. RBL Bank की वेबसाइट के अनुसार, आप अपने UPI ऐप में लिमिट्स चेक कर सकते हैं.

अगर NPCI समस्या हल न करे

अगर बैंक या NPCI 30 दिनों के अंदर समस्या हल नहीं करते तो आप Reserve Bank of India (RBI) के Banking Ombudsman से शिकायत कर सकते हैं. Ombudsman एक स्वतंत्र मध्यस्थ है, जो आप और बैंक के बीच शिकायत को 30 दिनों में समस्या को हल करने की कोशिश करता है.

इसके लिए RBI की ऑफिशियल वेबसाइट (cms.rbi.org.in) पर जाएं. फिर Online Complaint Form भरें, जिसमें ट्रांसफर डिटेल्स, बैंक का जवाब और NPCI शिकायत नंबर शामिल करें. फिर स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें.

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Sudhanshu Shubham

Sudhanshu Shubham

सुधांशु शुभम मीडिया में लगभग आधे दशक से सक्रिय हैं. टाइम्स नेटवर्क में आने से पहले वह न्यूज 18 और आजतक जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं. टेक में रूचि होने की वजह से आप टेक्नोलॉजी पर इनसे लंबी बात कर सकते हैं. View Full Profile

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