ऑनलाइन करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई, केवल 200 रुपये में घर पर होगा डिलीवर, दलालों से मिलेगा छुटकारा, जानें तरीका
राजस्थान के जयपुर RTO में अब 37 सर्विसेज घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं।
अब ड्राइविंग लाइसेंस, RC रिन्यूअल और NOC जैसे कामों के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं।
जानिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें और एजेंटों को दिए जाने वाले हजारों रुपये बचाएं।
Driving Licence Online: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है. अब आप ऑनलाइन भी Driving Licence बनवा सकते हैं. राजस्थान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जयपुर RTO में एक नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है. अब लोग घर बैठे 37 सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं.
Surveyइसमें ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रिन्यूअल, NOC और लोन टर्मिनेशन जैसे काम शामिल हैं. इसके लिए अब RTO के चक्कर लगाने या एजेंटों को एक्स्ट्रा कमीशन देने की जरूरत नहीं है. व्हीकल NOC फ्री है, और ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 200 रुपये में बनवाया जा सकता है. अब केवल हर सर्विस की ऑफिशियल फीस ही देनी होगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह नया सिस्टम जयपुर के झालाना से शुरू हुआ है और जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.
ऑनलाइन उपलब्ध 37 सर्विसेज
जयपुर के झालाना RTO ने अब अपने ऑनलाइन पोर्टल पर 37 सर्विसेज शुरू कर दी हैं. इनमें शामिल हैं:
- व्हीकल ट्रांसफर
- NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट)
- डुप्लीकेट RC
- रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल
- एड्रेस चेंज
- RC कैंसलेशन
- परमिट एप्लीकेशन (स्पेशल, टेम्पररी, डुप्लीकेट, रिन्यूअल)
- सर्टिफिकेट और टैक्स क्लीयरेंस की प्रिंटिंग
- ऑनलाइन टैक्स पेमेंट
इसके अलावा लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सर्विसेज भी शामिल हैं. लोन जुड़वाना और हटवाना (हाइपोथिकेशन एडिशन/टर्मिनेशन) भी अब ऑनलाइन हो गया है.
कुछ कामों के लिए अभी भी व्हीकल के साथ खुद RTO जाना होगा. इनमें शामिल हैं:
- व्हीकल मॉडिफिकेशन
- व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट
- बिना आधार वेरिफिकेशन के मोबाइल नंबर अपडेट
- व्हीकल से जुड़े अन्य काम अब ऑनलाइन पूरे किए जा सकते हैं.
ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
आवेदक तीन वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं:
- parivahan.gov.in
- vahan.parivahan.gov.in (Vahan Citizen Services)
- sarthiparivahan.com (केवल ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम)
- एप्लीकेशन e-Mitra के जरिए भी जमा की जा सकती है.
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले parivahan.gov.in पर जाएं. फिर Online Services पर क्लिक करें. इसके बाद संबंधित सर्विस (जैसे, Vehicle Related Services) चुनें. फिर अपना राज्य चुनें. वेरिफिकेशन के लिए व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर डालें. इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें. अप्रूव होने के बाद अपनी RC या अन्य सर्टिफिकेट डाउनलोड करें.
ऑनलाइन सिस्टम के बारे में सवाल-जवाब (Q&A)
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Sudhanshu Shubham
सुधांशु शुभम मीडिया में लगभग आधे दशक से सक्रिय हैं. टाइम्स नेटवर्क में आने से पहले वह न्यूज 18 और आजतक जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं. टेक में रूचि होने की वजह से आप टेक्नोलॉजी पर इनसे लंबी बात कर सकते हैं. View Full Profile