EPF नियम में आया ये बदलाव, अब कर्मचारी PF का पैसा नहीं निकाल पाएंगे ऑफ़लाइन

EPF नियम में आया ये बदलाव, अब कर्मचारी PF का पैसा नहीं निकाल पाएंगे ऑफ़लाइन
HIGHLIGHTS

मैनुअली यानी ऑफलाइन मोड से नहीं निकाल सकेंगे PF amount

EPFO ने अपने नियम में किए कुछ बदलाव

कई ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने प्रोविडेंट फंड को लेकर हुए बदलाव के बारे में नहीं जानते हैं। साथ ही अपनी सैलरी से Provident Fund (PF) काटने की जानकरी रहती ज़रूर है लेकिन इससे जुड़े नए नियम से वे अपडेट नहीं हैं। PF amount को लेकर हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने नियम में कुछ बदलाव किये हैं और इस नए प्रावधान के बाद अब PF से आप अपने पैसे ऑफ़लाइन नहीं निकाल सकते हैं।

नियम के बाद आप मैनुअली यानी ऑफलाइन मोड से पीएफ ( PF amount) नहीं निकाल सकेंगे लेकिन यहां आपके लिए कुछ शर्तें और नियम भी लागू हैं। अगर आपका आधार नंबर EPFO के यूनीवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक है तो आप प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। EPFO ने ऐसे मामले में ऑफलाइन क्लेम स्वीकार करने से मना कर दिया है। इसका मतलब यह कि अगर आपका आधार UAN से लिंक है तो आपको पीएफ निकालने के लिए online क्लेम करना होगा।

Zee Business की रिपोर्ट्स के मुताबिक Regional Commissioner NK Singh ने अपने एक बयान में बताया है कि ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि EPFO की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है। 

कई कंपनियां बड़ी संख्या में ऐसे मेंबर्स का क्लेम फिजकल फॉर्म के जरिए करा रही थीं, जिनका ADHAAR, UAN  यूएएन से लिंक है। इससे क्लेम सेटेलमेंट में काफी समय लगता है। यही वजह है कि कंपनियों का ऑफलाइन क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा और कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन क्लेम सर्विस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें।

ये है ख़ास बात…

ध्यान  देने वाली बात यह है कि पीएफ निकालने के लिए कंपनी में EPF withdrawal Form जमा करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लेम के बाद फील्ड ऑफिसर द्वारा क्लेम को वेरिफाई कर दिया जायेगा। ऐसे में आपका यूनीफाइड पोर्टल पर KYC अपडेट होना चाहिए।

करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लेम, तो करें ये काम

  • EPFO की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाएँ
  • ऑनलाइन क्‍लेम ऑप्‍शन पर जाएँ
  • ऑनलाइन क्‍लेम ऑप्‍शन पर क्लिक करें और https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक खोलें
  • लिंक खोलकर अपना यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN और पासवर्ड डालें
  • अब claim settlement option मिलेगा
  • आपको withdrawal Form कंपनी में जमा नहीं करना है
  • ऑनलाइन क्लेम के बाद फील्ड ऑफिसर द्वारा क्लेम अपनेआप वेरिफाई कर दिया जायेगा।

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