Aadhaar से जुड़ी इस सेवा को पाने के लिए देने होंगे केवल 3 रूपये, जानें क्यों लिया UIDAI ने ये फैसला

Aadhaar से जुड़ी इस सेवा को पाने के लिए देने होंगे केवल 3 रूपये, जानें क्यों लिया UIDAI ने ये फैसला
HIGHLIGHTS

UIDAI ने लिया बड़ा फैसला

अब Rs 20 के बजाए Rs 3 में होगा आधार वेरिफिकेशन

अब तक 99 करोड़ ई-केवाईसी के लिए आधार प्रणाली का उपयोग किया गया है

Aadhaar Verification (आधार वेरिफिकेशन) के लिए UIDAI (यूआईडीएआई) ने ग्राहकों के लिए आधार सत्यापन को लेकर लगने वाला चार्ज Rs 20 के बजाए Rs 3 कर दिया है। इस पहल का मकसद आसानी से लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए और सेवाओं का लाभ देना है। यह भी पढ़ें: WhatsApp पर डिलीट हो गए हैं मैसेज तो ऐसे पढ़ें, बस करना होगा ये आसान काम

एनपीसीआई-आईएएमएआई द्वारा आयोजित वैश्विक फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सौरभ गर्ग ने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधार का लाभ उठाने की अपार संभावनाएं हैं। यह भी पढ़ें: Rs 100 से कम के रिचार्ज में Jio दे रहा है हर रोज़ 1.5GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल और ढेरों लाभ

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उन्होंने कहा कि हमने वेरिफिकेशन की कीमत Rs 20 से घटाकर Rs 3 कर दी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न एजेंसियां और संस्थान सरकार द्वारा तैयार डिजिटल बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग कर सकें। मान-सम्मान के साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए इन बुनियादी ढांचों का उपयोग ज़रूरी है। अब तक 99 करोड़ ई-केवाईसी के लिए आधार प्रणाली का उपयोग किया गया है। यह भी पढ़ें: Rs 79 वाले प्लान में Airtel और Vi के बीच कांटे की टक्कर, जानें डीटेल में हर एक जानकारी

अगर आपको शेयर मार्केट में कारोबार जारी रखना है तो जल्द ही अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करवाना होगा। अब सिक्योरिटी मार्केट में भी इसकी दरकार होगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार (Security Market) में निरंतर और सुचारू कारोबार करते रहने के लिये 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार (PAN Aadhaar Linking) से लिंक कर लें। यह भी पढ़ें: Redmi, Realme की होगी छुट्टी, Flipkart ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन

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ऐसा नहीं करते हैं तो संबन्धित व्यक्ति का स्थायी खाता (PAN) परिचालन में नहीं होगा। इसका मतलब है कि संबन्धित व्यक्ति व्यक्ति का KYX (अपने ग्राहक को जानो) ब्योरा अधूरा होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी 2020 को एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि एक जुलाई, 2017 तक आबंटित व्यक्ति का पैन अगर 30 सितंबर, 2021 या सीबीडीटी द्वारा तय किसी भी अन्य तारीख तक अगर आधार से नहीं जुड़ता है, तो वह (स्थायी खाता संख्या) निष्क्रिय हो जाएगा। यह भी पढ़ें: ब्लॉपंक्ट फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ सेल में देगा 13,999 रुपये का बड़ा डिस्काउंट, लॉन्च किया 65 इंच TV मॉडल

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