अपने आधार को 31 मार्च से पहले इन 5 दस्तावेजों से कर लें लिंक, नहीं तो बाद में होगी बहुत परेशानी

HIGHLIGHTS

अगर आपने अभी तक अपने आधार को इन दस्तावेजों से लिंक नहीं किया है तो इनको जल्दी से लिंक कर लें.

अपने आधार को 31 मार्च से पहले इन 5 दस्तावेजों से कर लें लिंक, नहीं तो बाद में होगी बहुत परेशानी

सरकार के आदेश के अनुसार, हर  भारतीय को अपने आधार को इन 5  मुख्य दस्तावेजों से जोड़ना अनिवार्य है. जो नागरिक ऐसा नहीं करेगा वह भविष्य में इन दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. इन दस्तावेजों से आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 रखी गई है.  तो अगर आपने अभी तक अपने आधार को इन दस्तावेजों से लिंक नहीं किया है तो इनको जल्दी से लिंक कर लें. तो जानिए आखिर कौन -से हैं ये दस्तावेज. 

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1. आधार से पेन को जोड़ना : पहले आधार से पेन को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 रखी गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है.  आप इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर सकते हैं. 

2.  आधार को मोबाइल नंबर से  जोड़ना : अगर आप कोई मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं और इसको 31 मार्च 2018 के  बाद भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। पहले सरकार ने ये काम करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी रखी थी लेकिन अब इस काम को 31 मार्च 2018 तक किया जा सकता है। 

3. आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ना : सरकार के आदेश के अनुसार आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना भी जरुरी है. इस काम को बैंक ब्रांच में जाकर या इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग  के जरिये भी किया जा सकता है.

4. आधार से UAN को लिंक करना : सरकार ने EPF अकाउंट से आधार को लिंक करना भी जरूर  कर दिया है. इस ऑनलाइन भी लिंक किया जा सकता है.

5. आधार को राशन कार्ड से जोड़ना : अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको अपने आधार को इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.

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Kulveer Sharma
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