इनएक्टिव PF Account में पड़ी है जमा पूंजी? इन स्टेप्स को फॉलो करके मिनटों में करें ट्रांसफर साथ ही जानें क्या रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है ब्याज
सरकार ने इनएक्टिव (Inactive) PF Accounts को लेकर बड़ा फैसला लिया है। असल में, PTI की एक रिपोर्ट के हवाले से ऐसा कहा जा सकता है कि, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार, जिन सब्सक्राइबर्स के EPF अकाउंट में 1,000 रुपये तक बैलेंस है और नियमित योगदान (Contribution) न होने के कारण उनके अकाउंट इनएक्टिव हो गए हैं, उन्हें उनका ये पैसा सीधे ही आधार कार्ड से लिंक्ड उनके बैंक अकाउंट में मिल जाने वाला है। यह पहल Employees Provident Fund Organisation (EPFO) की ओर से लागू की जा रही है। आइए अब जानते है कि अगर आपके इनएक्टिव PF Account में कुछ पैसा पड़ा है तो उसे आप कैसे निकाल सकते हैं, हम आपको इस बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ यह भी बताने वाले हैं कि आखिर रिटायरमेंट के बाद भी क्या आपको आपके पैसे पर ब्याज मिलता है।
Surveyकिसे मिलेगा PF का पैसा और कैसे?
अगर आपके इनएक्टिव PF अकाउंट में 1,000 रुपये तक के आसपास का बैलेंस है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं आइए जानते हैं।
- आपको कोई क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है।
- आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है।
- पैसा सीधे आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड खाते में भेज दिया जाने वाला है।
हालांकि, एक बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपके PF Account में 1,000 रुपये से ज्यादा की जमा राशि है तो आपको क्लेम प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको नीचे बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करके इस पैसे को निकालना होगा। हम आपको नीचे पूरी प्रक्रिया को समझाने वाले हैं।
EPF Account को इनएक्टिव कब माना जाता है?
अगर कर्मचारी या नियोक्ता की ओर से लगातार 3 साल तक कोई योगदान नहीं हुआ, तो अकाउंट को इनएक्टिव माना जाता है। हालांकि, EPFO नियमों के अनुसार 58 साल की उम्र तक इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहता है, भले ही योगदान बंद हो जाए।
कैसे चेक करें PF अकाउंट इनएक्टिव है या नहीं?
अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपका अकाउंट इनएक्टिव है या नहीं तो ऐसा आप EPFO मेंबर पोर्टल, UMANG ऐप, या UAN लॉगिन के जरिए चेक कर सकते हैं। आपको यह भी जाँचना होगा कि UAN एक्टिव होना और आधार, पैन, बैंक डिटेल्स लिंक होना जरूरी है।
अगर बैलेंस 1,000 रुपये से ज्यादा है तो क्लेम कैसे करें?
अगर आपके इनएक्टिव PF अकाउंट में 1,000 रुपये से ज्यादा धन राशि है तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इसे क्लेम करने की जरूरत है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है?
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- Our Services → For Employees → Claim Form पर जाएँ
- जरूरत के अनुसार फॉर्म चुनें
- Form 19 आप फाइनल सेटलमेंट की स्थिति में चुन सकते हैं
- Form 10C को आप पेंशन निकासी के लिए चुन सकते हैं
- UAN, PF नंबर, आधार और बैंक डिटेल्स भरें
- OTP वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म सबमिट करें
सभी KYC डिटेल्स सही होना जरूरी है, वरना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
रिटायरमेंट के बाद क्या ब्याज मिलता है?
EPFO नियमों के अनुसार- 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहता है, रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 3 साल तक इंटरेस्ट जारी रहता है, इसके बाद अकाउंट इनएक्टिव माना जाता है और ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
क्या आपको कुछ करने की जरूरत है?
अगर बैलेंस 1,000 रुपये तक है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यह बैलेंस आपके आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक अकाउंट में अपने आप ही भेज दिया जाने वाला है। अगर 1,000 रुपये से राशि ज्यादा है तो आपको क्लेम करने की जरूरत है।
Ashwani Kumar
Ashwani Kumar has been the heart of Digit Hindi for nearly nine years, now serving as Senior Editor and leading the Vernac team with passion. He’s known for making complex tech simple and relatable, helping millions discover gadgets, reviews, and news in their own language. Ashwani’s approachable writing and commitment have turned Digit Hindi into a trusted tech haven for regional readers across India, bridging the gap between technology and everyday life. View Full Profile