एप्पल को पेटेंट मुकदमे में 50 करोड़ डॉलर के भुगतान का आदेश

एप्पल को पेटेंट मुकदमे में 50 करोड़ डॉलर के भुगतान का आदेश
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अमेरिका की एक अदालत ने पेटेंट से जुड़े एक मुकदमे में बौद्धिक संपदा का अधिकार रखने वाली कंपनी विरनेट एक्स (जो पेटेंट ट्रॉल के रूप में जानी जाती है) को 50.26 करोड़ डॉलर के भुगतान का आदेश दिया है।

अमेरिका की एक अदालत ने पेटेंट से जुड़े एक मुकदमे में बौद्धिक संपदा का अधिकार रखने वाली कंपनी विरनेट एक्स (जो पेटेंट ट्रॉल के रूप में जानी जाती है) को 50.26 करोड़ डॉलर के भुगतान का आदेश दिया है। एनगैजेट में बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी टेक्सास की अदालत ने विरनेट एक्स द्वारा दाखिल मुकदमे में प्रौद्योगिकी दिग्गज के खिलाफ आदेश जारी है, जिस पर बौद्धिक संपदा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। 

विरनेट एक्स का दावा है कि एप्पल के फेसटाइम, आईमैसेज और वीपीएन ऑन डिमांड जैसे फीचर उसके चार पेटेंट का उल्लंघन करते हैं। 

विरनेट एक्स के प्रमुख केंडल लार्सन के हवाले से एक बयान में कहा गया, "सबूत स्पष्ट है। सच कहें और उसके बाद आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है।"

विरनेट एक्स ने इस मामले में पहला मुकदमा साल 2010 में दाखिल किया था। 

इस पर 2017 के अक्टूबर में पिछली अपील में एप्पल को 43.97 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

IANS

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