Crypto Bill में हो सकती है देरी, देखें क्या है कारण

HIGHLIGHTS

सरकार आगामी क्रिप्टो बिल में देरी करना चाह रही है

सरकार प्रस्तावित कानून के ढांचे में बदलाव पर विचार कर रहा है

यह बिल क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगा सकता है

Crypto Bill में हो सकती है देरी, देखें क्या है कारण

भारत सरकार भारत में क्रिप्टो उद्योग (crypto industry) को विनियमित करने के लिए एक नए विधेयक (bill) पर काम कर रही है। इस विधेयक (bill) के शीतकालीन सत्र (winter session) के दौरान संसद के निचले सदन में पेश किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, इस प्रस्तावित बिल के पेश होने से पहले, अब रिपोर्ट्स का दावा है कि बिल में कई हफ्तों की देरी हुई है, सरकार अब इसे शीतकालीन सत्र (winter session) में पेश नहीं करना चाहती है।

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द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार प्रस्तावित कानून के ढांचे में बदलाव के बारे में सोच रही है, जिसका मतलब होगा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) का अब संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

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सरकार की राय है कि विधेयक (bill) के कुछ पहलुओं पर जनता से अधिक विचार-विमर्श, चर्चा और टिप्पणियों की आवश्यकता है। इनमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लाने वाली सरकार शामिल है जिसे RBI अधिनियम के तहत मान्यता दी जाएगी। इसका एक अन्य कारण सरकार का यह विश्वास है कि क्रिप्टोकरेंसी के लिए नया कानून एक वैश्विक ढांचे के अनुरूप होना चाहिए जो अभी भी प्रगति पर है।

भारत सरकार एक नए क्रिप्टो बिल पर काम कर रही है

इससे पहले की, रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि यह बिल देश में भुगतान की एक विधि के रूप में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा, और बिल में प्रस्तावित नियमों के खिलाफ जाने वालों के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान होगा। रिपोर्ट के अनुसार, बिल अधिकारियों को बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और बिना जमानत के उन्हें पकड़ने की अनुमति भी देगा।

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रॉयटर्स द्वारा एक्सेस किए गए बिल के सारांश के अनुसार, सरकार "किसी भी व्यक्ति द्वारा खनन, उत्पादन, होल्डिंग, बिक्री, (या) डीलिंग पर सभी गतिविधियों पर सामान्य निषेध" की योजना बना रही है। ऐसा विशेष तौर पर "विनिमय का माध्यम" के रूप में मूल्य का भंडार और खाते की एक इकाई के लिए किया जा रहा है।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करना "संज्ञेय" होगा, जिससे बिना वारंट के गैर-जमानती गिरफ्तारी का द्वार खुल जाएगा।

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