ANI की ओर से किये गए ट्विट से यह जानकारी मिल रही है कि दिल्ली सरकार की ओर से देशी और विदेशी शराब के ऑर्डर के लिए परमिशन दे दी है। ऐसा आप घर बैठे या तो मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर करके कर सकते हैं। यहाँ आपको बात देते है कि शराब की होम डिलीवरी की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से दिया गया हो। छात्रावासों, कार्यालयों और संस्थानों में कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।
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Delhi government permits home delivery of Indian liquor and foreign liquor by ordering through mobile app or online web portal pic.twitter.com/zBwhYqUClY
दिल्ली सरकार ने 1 जून को मोबाइल एप्लिकेशन या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के लिए भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि एक्साइज नियमों में बदलाव के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
1 जून को गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को घरों में शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। हालांकि, घरों में इस तरह की डिलीवरी की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से दिया गया हो। अधिसूचना के अनुसार छात्रावासों, कार्यालयों और संस्थानों में कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।
मई 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति देने पर विचार करने के लिए कहा था, जब शराब की दुकानों के बाहर भीड़ देखी गई थी, जब लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी जा रही थी। पिछले नियमों के तहत, शराब की होम डिलीवरी की एक तरह से अनुमति थी, लेकिन एल-13 लाइसेंस धारक केवल ईमेल या फैक्स के माध्यम से प्राप्त आदेशों के लिए ऐसा कर सकते थे।
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