Driving License बनवाना हुआ इतना आसान! जानें घर बैठे ही कैसे मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस

Driving License बनवाना हुआ इतना आसान! जानें घर बैठे ही कैसे मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस
HIGHLIGHTS

घर बैठे बन जाएगा अब आपका ड्राइविंग लाइसेन्स

ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए कैसे अप्लाई करें

लर्नर लाइसेंस के लिए क्या करें?

भारत में उन ड्राइवरों के लिए एक अच्छी खबर है जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लंबी कतारों और लम्बे समय तक इंतज़ार करने से परहेज करते हैं, या ऐसी परिस्थिति से बचना चाहते हैं। केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए नियमों को अधिसूचित किया है, जहां कैंडिडेट्स को हाई क्वालिटी वाले ड्राइविंग कोर्स कराये जाते हैं, यहाँ नए रूल्स के लागू होने से एक बड़ी बात सामने आ रही है कि इन ड्राइविंग कोर्स के टेस्ट को पास करने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के समय ड्राइविंग टेस्ट में छूट दी जाएगी। यानी अगर आप ऐसी किसी स्थिति में आते हैं तो आपको बस एक ही बार टेस्ट क्लियर करने की जरूरत है, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के समय RTO में जो टेस्ट लिया जाता है, उसकी जरूरत नहीं होने वाली है। 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि ये प्रशिक्षण केंद्र उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सिमुलेटर और एक समर्पित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे। नए नियम 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। इन केंद्रों को उद्योग-विशिष्ट विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी, मंत्रालय ने कहा, कुशल ड्राइवरों की कमी भारतीय रोडवेज क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों में से एक है और सड़क नियमों की जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए दी गई मान्यता पांच साल की अवधि के लिए लागू होगी और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों में हल्के मोटर वाहन यानी LMVs ड्राइविंग पाठ्यक्रम की अवधि पाठ्यक्रम शुरू होने की तारीख से अधिकतम 4 सप्ताह की अवधि में 29 घंटे है, यह कहते हुए कि पाठ्यक्रम को सिद्धांत और व्यवहार में विभाजित किया जाएगा।

इसी तरह, मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों में मध्यम और भारी मोटर वाहन HMVs ड्राइविंग पाठ्यक्रम की अवधि छह सप्ताह की अवधि में अड़तीस घंटे है। अधिसूचना में कहा गया है, "इन्हें दो खंडों में विभाजित किया जाना है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल शामिल हैं।"

ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कैसे करें

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना काफी आसान है। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों की वेबसाइट पर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म मिल जाने वाला है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले आपका लर्नर लाइसेंस बनेगा। लर्नर लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है। लर्नर लाइसेंस पर आप कार और बाइक चला सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके अलावा आपको इसी वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी भी मिल जाने वाली है जो भी जानकारी आप चाहते हैं वह आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने की भी सुविधा मिलने वाली है। 

अप्वाइंटमेंट के समय आपको ओरिजनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड कॉफी भी ले जानी होंगी। डॉक्यूमेंट में आपके पास एज प्रूफ के लिए वोटर आइडी कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपके पास वोटर आइडी कार्ड, सरकारी पे स्लिप, LIC पॉलिसी, पासपोर्ट, पेंशन पास बुक, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए आईडी कार्ड में से एक होना जरुरी है।

आप किसी भी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का अप्वॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do  पर क्लिक करें। फिर यहां ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसके बाद यहां एक फॉर्म खुलेगा,जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। यानि नाम, एड्रैस और उम्र के साथ अन्य डिटेल भरें फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करें। साथ ही सिग्नेचर और फोटो भी अपलोड करें। इसके बाद अप्वॉइंटमेंट का दिन और टाइम सेट करें और लाइसेंस की फीस ऑनलाइन पे करें। इसके बाद आपको अप्वॉइंटमेंट के दिन रिजनल ऑफिस जाना होगा। वहां आपसे 10 सावल पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 के जवाब सही हुए तो आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। हालाँकि इसके पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना होना। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ऑनलाइन भी आजकल होने लगा है।

लर्नर लाइसेंस के लिए क्या करें?

लर्नर से परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जिसके बाद आपको अपने लर्नर लाइसेंस की डिटेल भरनी होगी। इसके बाद जिस रिजनल ऑफिस से आपने लर्नर वेबसाइट बनवाया था वहीं का अप्वॉइंटमेंट लेना होगा। अप्वॉइंटमेंट के वक्त आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसलिए आपको अपनी कार या बाइक लेकर जानी होगी। यहां अधिकारियों को आपको गाड़ी चलाकर दिखाना होगा। टेस्ट में पास हो जाने पर 7 दिन के अदंर आपके घर पर लाइसेंस आ जाएगा। हालांकि लर्नर लाइसेंस आपको अप्वॉइंटमेंट के दिन ही मिल जाता है लेकिन परमानेंट लाइसेंस आपको 7 दिन के अंदर घर पर पोस्ट के जरिए मिलेगा। साथ ही लाइसेंस रिन्यू कराने पर भी रिन्यू लाइसेंस 7 दिन के अंदर आपके घर पर आएगा।

दिल्ली में कैसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस

दिल्ली में लाइसेंस बनवाने के लिए आपको इस http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_transport/Transport/Home/Driving+Licence/Online+Appointment+and+Payment+for+Driving+Licens लिंक पर क्लिक करना होगा। वहीं यूपी में लाइसेंस बनाने के लिए आप इस http://www.uptransport.org/scdl.html लिंक पर क्लिक करें।

ड्राइविंग लाइसेंस फीस 

अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी फीस देनी होगी। तो इसका जवाब है कि सिर्फ 200 रुपये में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। लर्नर और परमानेंट दोनों लाइसेंस बनवाने के लिए 200 रुपये देने होंगे। लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी 200 रुपये ही लगेंगे। हां इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।

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