PF खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना वायरस में सरकार ने अचानक से आन पड़ी पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नई सर्विस शुरू की है। इसके तहत वे प्रोविडेंट फंड अकाउंट से एक लाख रूपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं। यह पैसा किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय निकाला जा सकता है। सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपको खर्च दिखाना होगा।
EPFO ने 1 जून को इस बारे में सरक्युलर जारी किया। इसके मुताबिक PF खाताधारक 1 लाख रूपये तक का मेडिकल एडवांस निकाल सकते हैं। कोरोनावायरस के अलावा अन्य बीमारियों में भी इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट करने पर PF से पैसा निकाला जा सकता है। सरक्युलर के अनुसार कर्मचारी या उसके परवियर के किसी सदस्य को मेडिकल एडवांस की मांग के लिए एक लेटर जमा करना होगा। इसके साथ मरीज और अस्पताल की जानकारी देना भी ज़रूरी है।
इससे पहले भी मेडिकल इमरजेंसी के समय EPF से पैसा निकालने की सुविधा थी। यह पैसा आपको मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था। मेडिकल एडवांस सर्विस उससे अलग है। इसमें आपको कोई भी बिल नहीं जमा करना है। बीमारी की पुष्टि होते ही कर्मचारी के परिवार वाले EPF के पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ घंटे के अंदर ही उन्हें 1 लाख रूपये मिल जाएंगे।
www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं। इसके अलावा, unifiedportalmem.epfindia.gov.in से भी एडवांस क्लेम किया जा सकता है। ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं। क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) भरें। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। यहां ड्रॉप डाउन से PF एडवांस (Form 31) को चुनें। आपको कारण चुनना होगा कि आप पैसा क्यों निकाल रहे हैं। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चैक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें। Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें। इस तरह आपका क्लेम फाइल हो गया है।