Aadhaar Card-Pan Card को अभी कर लें लिंक; नहीं तो लगेगी दोगुनी पेनल्टी

Updated on 03-Jun-2022
HIGHLIGHTS

सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेट को अब 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया है।

हालांकि इस नई डेट के साथ ही एक चेतावनी भी सामने आई है।

1 अप्रैल, 2022 से अगर आपको पैन और आधार कार्ड को लिंक करना है तो आपको एक निश्चित शुल्क देना होगा।

सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेट को अब 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया है। हालांकि इस नई डेट के साथ ही एक चेतावनी भी सामने आई है। 1 अप्रैल, 2022 से अगर आपको पैन और आधार कार्ड को लिंक करना है तो आपको एक निश्चित शुल्क देना होगा। अगर आप 30 जून, 2022 से पहले अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करते हैं तो 500 रुपये का शुल्क लगता है। लेकिन 1 जुलाई 2022 से यह दोगुना हो जाएगा, यानि इस डेट के बाद आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे यानि आपको डबल पेनल्टी देनी होगी। 

1 जुलाई के बाद से देना होगा 1000 रुपये का शुल्क

आधार-पैन लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 जुलाई से आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। सीबीडीटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की घोषणा की है। इसमें कहा गया है, “करदाताओं को 31 मार्च 2023 तक आधार-पैन लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी नतीजे के अपने आधार को सूचित करने का अवसर प्रदान किया गया है। नतीजतन, करदाताओं को 1 अप्रैल 2022 से तीन महीने तक 500 रुपये का शुल्क और उसके बाद 1000 रुपये का शुल्क अपने आधार को पैन से लिंक करते हुए देने होंगे। 

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क्यों आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना चाहिए (WHY DO YOU NEED TO LINK A PAN CARD WITH AN AADHAAR CARD?)

यदि आप आधार कार्ड पैन लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड एक समय सीमा के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। आप वित्तीय लेनदेन करने के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जहां पैन नंबर अनिवार्य है। हालांकि, एक बार जब आप पैन को आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं तो यह फिर से चालू हो जाएगा। पैन (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को दी गई समय सीमा तक लिंक नहीं करने पर सरकार 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाएगी। 

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आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक 12 अंकों की पहचान संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई/UIDAI) द्वारा जारी किया गया है। यह भारतीय नागरिकों के लिए पहचान के प्रमाण और निवास के प्रमाण के रूप में काम करता है। पैन या स्थायी पहचान संख्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की देखरेख में भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी एक दस-अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है और पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है। 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) के तहत 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आयकर अधिकारियों को अपना आधार नंबर देना होगा। 

अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसके लिए सरकार ने कई तरीके उपलब्ध कराए हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2021 है। इस लेख में, आप आधार को पैन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें, इसके चरण देख सकते हैं। 

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नई इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर कैसे करें PAN-Aadhaar Link

  • इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएँ
  • अब आपको एक नए वेब पेज पर ले जाया जाने वाला है
  • यहाँ इस नए पेज पर आपको स्क्रोल डाउन करके लिंक आधार पर क्लिक करना है, यह आपको दूसरे नंबर पर कुछ नीचे ही नजर आने वाला है
  • अब यहाँ आपको आपका पैन नंबर, आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरने के बाद दो ऑप्शन दिए जायेंगे, जिनमें से आपको जो लगता है उसपर क्लिक करें
  • अब यहाँ आपको लिंक पर क्लिक करना है
  • यहाँ अब आपको एक OTP मिलने वाला है, जिसे आपको यहाँ दर्ज करना है, अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होगा तो आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी अन्यथा इस प्रक्रिया के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कर दिया जायेगा
  • हालाँकि इसके अलावा आप PAN-Aadhaar लिंकिंग का स्टेटस भी इसी वेबसाइट पर लिंक आधार के बगल में स्टेटस पर जाकर भी चेक कर सकते हैं

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आधार कार्ड को पैन कार्ड से ऑनलाइन कैसे करें लिंक (HOW TO LINK YOUR PAN NUMBER TO AADHAAR CARD ONLINE THROUGH E-FILING WEBSITE)

  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल – https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं।
  • इसके बाद, आपको वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। आपका पैन नंबर आपकी यूजर आईडी भी है।
  • पोर्टल में यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
  • एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए कहेगी। यदि विंडो नहीं खुलती है, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
  • वेबसाइट आपको अपना विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करने के लिए कहेगी जो आपके पैन कार्ड पर लिखा है।
  • अपने आधार कार्ड के विवरण के साथ पैन विवरण सत्यापित करें। यदि कोई बेमेल है, तो आपको अपने पैन को अपने आधार कार्ड से जोड़ने से पहले किसी भी दस्तावेज़ में इसे ठीक करवाना होगा।
  • यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाउ" बटन पर जाएं।
  • इसके बाद, एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
  • आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

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SMS के माध्यम से कैसे आधार से लिंक करें अपना पैन कार्ड (HOW TO LINK PAN CARD WITH AADHAAR VIA AN SMS)

यदि आप अपने पैन नंबर और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आईटी विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करने में असमर्थ हैं, तो आप एक एसएमएस भेजकर भी ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन और आधार कार्ड को भी लिंक करने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान किया है। 

  • आप एसएमएस भेजकर अपना पैन नंबर और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। एसएमएस के माध्यम से अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
  • आपको UIDPAN<12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन> प्रारूप में एक संदेश टाइप करना होगा।
  • एसएमएस को 567678 या 56161 पर भेजें।

फॉर्म भरकर कैसे लिंक करें आधार कार्ड से पैन कार्ड (HOW TO LINK PAN CARD AND AADHAR CARD BY FILLING UP THE FORM)

भारत सरकार ने आधार को पैन से मैन्युअल रूप से जोड़ने का विकल्प भी दिया है। इसके लिए आपको पैन सर्विस प्रोवाइडर एनएसडीएल के पास जाना होगा और जरूरी फॉर्म भरना होगा। अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सभी प्रासंगिक दस्तावेज और प्रमाण जमा करने होंगे। 

आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कैसे बदलें अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स (HOW TO EDIT/CHANGE YOUR PAN CARD DETAILS TO LINK WITH AADHAAR CARD)

पैन और आधार कार्ड लिंकिंग तभी सफल होती है जब दोनों दस्तावेजों में आपके सभी विवरण समान हों। यदि आपके नाम में वर्तनी की गलतियाँ हैं, तो आपका पैन कार्ड नंबर आधार से लिंक नहीं होगा। परिवर्तन करने के लिए आपको पास के आधार नामांकन केंद्र या एनएसडीएल पैन के पोर्टल के माध्यम से जाना होगा। अपने विवरण में किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। 

  • उपयोगकर्ता एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन विवरण को सही कर सकता है
  • एनएसडीएल लिंक उस पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करेगा जहां आप अपने नाम या अन्य विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • अपना पैन विवरण अपडेट करने के लिए अपने पहचान प्रमाण के हस्ताक्षरित डिजिटल दस्तावेज जमा करें।
  • एक बार जब आपके पैन में आपका विवरण सही हो जाता है, तो एनएसडीएल द्वारा मेल पर उनकी पुष्टि की जाएगी और फिर आप अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

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कैसे देखें आधार कार्ड और पैन लिंक हुए हैं या नहीं (HOW TO CHECK AADHAAR PAN CARD LINKED)

सबसे पहले, आपको अपने पैन-आधार लिंक की स्थिति की जांच करनी होगी। आपका पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा है या नहीं, यह जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। इसे भी पढ़ें: अगर आप Airtel यूजर हैं तो पा सकते हैं Rs 4 लाख का लाभ¸जानें क्या है स्कीम

  • ई-फाइलिंग आयकर विभाग के पेज यानी https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जाएं।
  • इसके बाद, अपना पैन नंबर दर्ज करें।
  • फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें।
  • अब, 'लिंक आधार स्थिति देखें' बटन पर जाएं।
  • आपकी आधार पैन लिंक स्टेटस स्क्रीन पर होगा।
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