मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 सकारात्मक मामलों में ताजा उछाल को रोकने के प्रयास में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के समय के लिए 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसका मतलब है कि केवल जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं उन्हें इन घंटों के दौरान यात्रा करने की अनुमति मिलने वाली है। हालांकि, इन लोगों के लिए भी ई-पास प्राप्त करना आवश्यक है। दिल्ली सरकार इन ई-पासों को एक वेब पोर्टल के माध्यम से जारी कर रही है, और केवल प्रतिबंधित घंटों के दौरान यात्रा करते समय इस ई-पास का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइये अब जानते है कि आखिर कौन लोग इस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं, और कैसे ऑनलाइन ई-पास के लिए आवेदन करके इसे हासिल किया जा सकता है। हम आपको यहाँ ई-पास से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ देने वाले हैं।
दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, और दवा जैसे आवश्यक सामान बेचने वाले लोगों को ई-पास मिलने के बाद इन्हें इस घंटों के दौरान यात्रा की मोहलत मिलने वाली है। इसी तरह, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में भी काम करने वाले लोगों को ई-पास होने पर ही आगे आने जाने की अनुमति मिलने वाली है। हालाँकि इसके अलावा, निजी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी वैध आईडी कार्ड दिखाकर कर्फ्यू के दौरान यात्रा कर सकते हैं।
हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट के साथ ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाएं और इलाज के लिए जाने वाले मरीज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यात्रा की अनुमति है। प्रतिबंधित घंटों के दौरान बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे। इसके अलावा अन्य बहुत से लोग भी इस दौरान यात्रा कर सकते हैं।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के आदेश के अनुसार, कुछ अन्य लोग भी यात्रा कर सकते हैं, जिनमें भारत सरकार के अधिकारी, अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम, और दिल्ली के GNCT के अधिकारी/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसी आपातकालीन सेवाओं में शामिल स्वायत्त निकायों/निगमों और चिकित्सा प्रतिष्ठानों से संबंधित लोग भी इसमें शामिल हैं। विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालय के साथ-साथ वैध आईडी कार्ड के उत्पादन पर कोई संवैधानिक पद रखने वाले व्यक्ति भी इसमें आते हैं।