Coronavirus News: दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू, आजाने के लिए कैसे पाएं ePass; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Updated on 07-Apr-2021
HIGHLIGHTS

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और रात के कर्फ्यू के दौरान आपको भी आना जाना जरुरी है तो आप ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं

अगर आप जरुरी सेवाओं से जुड़े हैं, जिनके बारे में विस्तार से हमने नीचे जानकारी दी है तो भी आप ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं

आप कैसे ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं

मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 सकारात्मक मामलों में ताजा उछाल को रोकने के प्रयास में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के समय के लिए 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसका मतलब है कि केवल जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं उन्हें इन घंटों के दौरान यात्रा करने की अनुमति मिलने वाली है। हालांकि, इन लोगों के लिए भी ई-पास प्राप्त करना आवश्यक है। दिल्ली सरकार इन ई-पासों को एक वेब पोर्टल के माध्यम से जारी कर रही है, और केवल प्रतिबंधित घंटों के दौरान यात्रा करते समय इस ई-पास का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइये अब जानते है कि आखिर कौन लोग इस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं, और कैसे ऑनलाइन ई-पास के लिए आवेदन करके इसे हासिल किया जा सकता है। हम आपको यहाँ ई-पास से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ देने वाले हैं।

किन लोगों को मिलेगा ई-पास?

दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, और दवा जैसे आवश्यक सामान बेचने वाले लोगों को ई-पास मिलने के बाद इन्हें इस घंटों के दौरान यात्रा की मोहलत मिलने वाली है। इसी तरह, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में भी काम करने वाले लोगों को ई-पास होने पर ही आगे आने जाने की अनुमति मिलने वाली है। हालाँकि इसके अलावा, निजी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी वैध आईडी कार्ड दिखाकर कर्फ्यू के दौरान यात्रा कर सकते हैं।

हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट के साथ ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाएं और इलाज के लिए जाने वाले मरीज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यात्रा की अनुमति है। प्रतिबंधित घंटों के दौरान बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे। इसके अलावा अन्य बहुत से लोग भी इस दौरान यात्रा कर सकते हैं।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के आदेश के अनुसार, कुछ अन्य लोग भी यात्रा कर सकते हैं, जिनमें भारत सरकार के अधिकारी, अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम, और दिल्ली के GNCT के अधिकारी/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसी आपातकालीन सेवाओं में शामिल स्वायत्त निकायों/निगमों और चिकित्सा प्रतिष्ठानों से संबंधित लोग भी इसमें शामिल हैं। विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालय के साथ-साथ वैध आईडी कार्ड के उत्पादन पर कोई संवैधानिक पद रखने वाले व्यक्ति भी इसमें आते हैं।

कैसे दिल्ली में कोरोनावायरस के लिए लगाये गए नाइट कर्फ्यू के लिए बनाया जा सकता है ई-पास?

  • अगर आप ई-पास चाहते हैं और ऊपर बताये गए इन किसी भी व्यक्ति में से एक हैं तो आपको ई-पास के आवेदन के लिए दिली सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ आपको पहले नंबर ही ई-पास के लिए चल रहा लिंक नजर आने वाला है, आपको Click Here to Apply for ePass for Night Curfew from 10:00 PM to 05:00 AM पर क्लिक करना है।
  • यहाँ आपको अपनी पसंद की भाषा का चुनाव करना है, यहाँ आपको मात्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा ही नजर आने वाली हैं।
  • भाषा के चुनाव के बाद आपको अपने से जुड़े कुछ डिटेल्स को यहाँ साझा करना होगा, जिनमें आपका नाम, मोबाइल नंबर नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पता आदि को भरना होगा।
  • इसके बाद आपको उस सेवा का चुनाव करना होगा, जिसके लिए आपको इस ई-पास की जरूरत है, जैसे अगर आप मीडियाकर्मी हैं तो आपको मीडिया का चुनाव करना है, हालाँकि अगर आप मेडिसिन आदि के कारोबार में हैं तो आपको यह चुनना है, इसके अलावा अगर आप ग्रोसरी आदि के लिए ई-पास चाहते हैं तो आपको इसका चुनाव करना है।
  • अब आपको कितने दिनों के लिए पास का निर्माण करना है, या आपको कितने दिनों के लिए पास की जरूरत है, आपको यह भी यहाँ वेबसाइट पर दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको अपनी एक आइडी प्रूफ को यहाँ अपलोड करना है, जो 4MB साइज़ में होनी चाहिए।
  • हालाँकि अगर आप के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो आप किसी अन्य डॉक्यूमेंट जैसे विसिटिंग कार्ड, शॉप कार्ड या बिज़नेस लाइसेंस आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।
  • यहाँ आपको यह सब करने के बाद अपनी इस जानकारी को सबमिट करना देना है, इसके बाद आपको एक रिफरेन्स नंबर मिलने वाला है, इस नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपको ई-पास मिलेगा या नहीं।
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