परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN Card आइडेंटिटी के अलावा किसी भी इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े लेनदेन के लिए एक एक जरुरी दस्तावेज है। एक परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) एक यूनीक 10 डिजिट वाला अल्फानुमेरिक नंबर होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Tax Department) की ओर से देश के टैक्सपेयर्स के लिए जारी किया जाता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के पास PAN card नंबर से जुड़ी सभी लेनदेन की जानकारी होती है। इसके अलावा सभी PAN Card जीवनभर के लिए वैलिड रहते हैं। हालाँकि किसी भी कारण से अगर आपका पैन कार्ड (PAN Card) कहीं भी खो गया है, या आपसे कहीं गुम हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इंस्टेंट पैन कार्ड (Instant Pan Card) इंस्टेंट तौर पर मिल सकता है। आपको बता देते है कि आप अपने इस डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate Pan Card) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करने के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइये जानते हैं कि आखिर आप अपने पैन कार्ड (PAN Card) को कैसे प्राप्त करते हैं, हालाँकि इसके पहले जानते है कि आखिर एक डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate Pan Card) क्या होता है। इसे भी पढ़ें: Vivo Y12G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 5000mAh बैटरी और 8MP सेल्फी कैमरा वाला फोन कैसे Vivo Y12 से है डिफरेंट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से असली पैन कार्ड के खो जाने, डैमेज हो जाने, या कहीं खो जाने की स्थिति में जारी किया गया एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट (Duplicate Document) होता है। हालाँकि पहले एक डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate Pan Card) को प्राप्त करना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इसे बेहद ही आसान बना दिया है। आप एक पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन (online) के साथ साथ ऑफलाइन (Offline) भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे भी पढ़ें: Paytm (पेटीएम) पर कैसे चेंज करें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देखें एक एक स्टेप
एक डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate Pan Card) के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक एप्लीकेशन फिल करना होगा, आपको इसके लिए TIN-NSDL पर जाकर ऐसा ऑनलाइन करना होगा, या आप एक फॉर्म के माध्यम से ऑफलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको एक डुप्लीकेट पैन कार्ड चाहिए तो आपको बता देते है कि आपको नीचे दिए गए कुछ चरणों को फॉलो करना होगा
-आप तीन तरीकों से सबमिशन कर सकते हैं: जिनके बारे में नीचे बताया गया है
1. फिजिकल दस्तावेज जमा करें- आपको आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उत्पन्न ऐक्नोलेज फॉर्म को प्रिंट करना होगा। इन्हें पंजीकृत डाक द्वारा एनएसडीएल की पैन सेवा इकाई को भेजना होगा।
2. ई-केवाईसी और ई-साइन (पेपरलेस) के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करें – इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड नंबर अनिवार्य हो गया है। आपके आधार कार्ड में दिए गए सभी विवरण केवल डुप्लीकेट पैन कार्ड आवेदन में उपयोग किए जाने चाहिए। प्रदान किए गए विवरण के प्रमाणीकरण के लिए आपको अपने पंजीकृत फोन नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। आपको फोटो, हस्ताक्षर और कोई अन्य दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम फॉर्म जमा करते समय, फॉर्म पर डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) की आवश्यकता होगी। इसे भी पढ़ें: Reliance Jio के इस ऑफर के आगे सब फीके, अब कर सकेंगे ये काम, देखें डिटेल्स
3. ई-साइन के माध्यम से स्कैन की गई इमेजेज सबमिट करें- इस मोड में, आपको स्कैन की गई इमेजेज को ई-साइन के माध्यम से जमा करना होगा। आधार कार्ड के अलावा, आपको फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों की स्कैन इमेज भी अपलोड करनी होगी। एक बार ऐसा करने के बाद आपको विवरण सत्यापित करने के लिए एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भी पढ़ें: Paytm LPG Booking पर लाया सबसे धाकड़ ऑफर, मिलेगा 2700 रुपये का कैशबैक, जानें क्या करना होगा
आपको ऑफलाइन अपने पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन के लिए नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।