UPI ट्रांजैक्शन हो गया फेल लेकिन अकाउंट से कट गए पैसे? Paytm, PhonePe, GPay और BHIM पर ऐसे मिलेगा रिफंड

HIGHLIGHTS

UPI पेमेंट फेल होने पर खाते से कटे पैसे अक्सर अपने आप वापस आ जाते हैं.

ज्यादातर मामलों में रिफंड कुछ मिनट से 72 घंटे के भीतर मिल जाता है.

पैसा वापस न मिले तो UPI ऐप, बैंक और NPCI से शिकायत की जा सकती है.

आज के समय में Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे ऐप्स के जरिए UPI पेमेंट करना आम बात हो गई है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करते समय स्क्रीन पर “Failed” दिखाई देता है, जबकि बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं. ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं और कई बार दोबारा पेमेंट कर देते हैं. यही गलती बाद में परेशानी का कारण बन सकती है.

UPI ट्रांजैक्शन फेल क्यों होता है?

UPI पेमेंट फेल होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. कई बार बैंक सर्वर पर ज्यादा लोड होने की वजह से ट्रांजैक्शन अटक जाता है. कमजोर इंटरनेट कनेक्शन, ऐप में तकनीकी समस्या, बैंक में मेंटेनेंस का काम या NPCI सिस्टम में अस्थायी देरी भी इसकी वजह बन सकती है. कुछ मामलों में ऐप पेमेंट फेल दिखाता है, लेकिन ट्रांजैक्शन बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा होता है.

तुरंत दोबारा पेमेंट न करें

अगर पेमेंट फेल दिखाई दे और खाते से पैसे कट जाएं, तो जल्दबाजी में दोबारा पेमेंट न करें. संभव है कि पहला ट्रांजैक्शन कुछ मिनट बाद सफल हो जाए. ऐसे में दोबारा पेमेंट करने पर सामने वाले को पैसे दो बार भेजे जा सकते हैं. बेहतर होगा कि कुछ समय इंतजार करें और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तथा बैंक से आए SMS की जांच करें.

पैसे वापस आने में कितना समय लगता है?

अधिकांश मामलों में फेल हुए UPI ट्रांजैक्शन का पैसा अपने आप बैंक खाते में वापस आ जाता है. कई बार यह प्रक्रिया कुछ मिनट या कुछ घंटों में पूरी हो जाती है. हालांकि कुछ मामलों में रिफंड आने में 72 घंटे तक का समय लग सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफंड सीधे बैंक खाते में आता है, UPI ऐप वॉलेट में नहीं.

72 घंटे बाद भी पैसा न मिले तो क्या करें?

अगर तीन दिन बाद भी पैसा वापस नहीं आता है, तो शिकायत दर्ज करनी चाहिए.

सबसे पहले जिस UPI ऐप का इस्तेमाल किया गया है, उसके हेल्प या कस्टमर सपोर्ट सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें.

शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, स्क्रीनशॉट और अन्य जरूरी जानकारी अपने पास रखें.

बैंक से भी करें संपर्क

अगर UPI ऐप से समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें. जरूरत पड़ने पर बैंक शाखा में जाकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. बैंक के पास ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी होती है, जिससे मामले की जांच आसान हो जाती है.

NPCI से भी ले सकते हैं मदद

अगर UPI ऐप और बैंक दोनों स्तर पर समाधान नहीं मिलता है, तो मामला NPCI तक पहुंचाया जा सकता है. NPCI पूरे देश में UPI सिस्टम का संचालन करता है और सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है. ऐसी स्थिति में NPCI ट्रांजैक्शन की जांच कर विवाद का समाधान करने में मदद कर सकता है.

परेशानी से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय

UPI पेमेंट करते समय हमेशा मजबूत इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें. ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद स्क्रीनशॉट या रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें. अपने UPI ऐप को समय-समय पर अपडेट करते रहें ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके. साथ ही बैंक से आने वाले SMS और नोटिफिकेशन पर नजर रखें.

घबराने की जरूरत नहीं

UPI पेमेंट फेल होने के बाद खाते से पैसे कटना परेशान करने वाली स्थिति जरूर है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पैसा अपने आप वापस आ जाता है. अगर 72 घंटे बाद भी रिफंड नहीं मिलता, तो UPI ऐप, बैंक और जरूरत पड़ने पर NPCI से संपर्क करके समस्या का समाधान कराया जा सकता है.

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Sudhanshu Shubham

सुधांशु शुभम (Sudhanshu Shubham) डिजिटल मीडिया में पिछले 6 साल से सक्रिय हैं. टाइम्स ग्रुप (Times Group) में आने से पहले वह न्यूज18 (News18) और आजतक (Aaj Tak) जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं. टेक के अलावा इन्होंने हाइपर लोकल बीट, डेटा एनालिसिस का भी काम किया है.

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