भारत में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) को लेकर लोगों के बीच कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। खासकर SIR 2002 को लेकर यह कन्फ्यूज़न ज्यादा है कि जिनके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है, उन्हें भी फॉर्म क्यों भरना पड़ रहा है और प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है। इसके अलावा, विदेश में रहने वाले मतदाताओं, बुजुर्गों, नए वोटर्स और जगह बदलने वालों से जुड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं। इन सभी सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब समझना जरूरी है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे। आइए एक-एक करके SIR 2002 से जुड़े 10 ज़रूरी सवालों के जवाब जानते हैं।
सिर्फ वोटर आईडी कार्ड होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले चुका हो लेकिन उसके पास पुराना भारतीय वोटर कार्ड अब भी हो सकता है। इसलिए केवल कार्ड के आधार पर मतदान का अधिकार नहीं मिलता, सूची में नाम होना जरूरी है।
हां, आप सीधे अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप घर पर उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो आप उनसे बात करके उनके आने का समय तय कर सकते हैं।
अगर आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज है, तो आपके नाम पर फॉर्म जारी किया जाएगा। 2002 की सूची में आपका नाम होना संभव नहीं है क्योंकि उस समय आपकी उम्र 18 साल से कम थी। लेकिन आपके माता-पिता किसी न किसी क्षेत्र की मतदाता सूची में जरूर दर्ज होंगे। आप उस क्षेत्र या राज्य की वेबसाइट पर जाकर उनकी जानकारी खोज सकते हैं।
हां, अगर आप अस्थायी रूप से बाहर हैं, तो आप अपने गृह क्षेत्र के मतदाता माने जाएंगे। आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य, जो उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो, आपकी ओर से फॉर्म भर सकता है और हस्ताक्षर भी कर सकता है। हस्ताक्षर के नीचे उसका नाम और आपका संबंध स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
अगर आपका नाम वर्तमान सूची में है, तो BLO आपको फॉर्म देकर जानकारी देगा। फॉर्म पर आपका EPIC नंबर होगा। अगर आपका पता पिछले 25 वर्षों से नहीं बदला है, तो आप BLO से 2002 की सूची में अपना नाम खोजने के लिए कह सकते हैं। अगर उस समय आप कहीं और रहते थे, तो संबंधित क्षेत्र की जानकारी देना जरूरी होगा।
आपको SIR प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना होगा। 4 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। अगर उसमें आपका नाम है और नया EPIC नंबर मिला है, तो आप पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में आपको सुनवाई के लिए नोटिस दिया जाएगा। आपको इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के सामने जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। अगर अधिकारी संतुष्ट होते हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
हां, आप अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नए वोटर हैं या 18 वर्ष के हो चुके हैं, तो आपको Form 6 भरना होगा। कुछ विशेष मामलों में Form 6A भी भरना पड़ सकता है।
अगर आपने किसी अन्य क्षेत्र में शिफ्ट किया है, तो आपको Form 8 भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र को बदलना होगा। अगर आप दूसरे राज्य से आए हैं, तो Annexure 4 का घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।
अगर आपके माता-पिता का निधन हो चुका है, तब भी 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। आप उनमें से किसी एक की जानकारी का इस्तेमाल फॉर्म में मैपिंग के लिए कर सकते हैं।
ये सभी सवाल SIR 2002 प्रक्रिया को लेकर आम लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सही जानकारी के साथ फॉर्म भरना और समय पर प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है, ताकि आपका नाम मतदाता सूची में बना रहे।