ब्राजील में iPhone के साथ चार्जर न दिए जाने को लेकर Apple पर एक भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। ब्राजील की एक अदालत ने कंपनी को 100 मिलियन बीआरएल (करीब 150 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया है और फैसला सुनाया है कि अगर ब्रांड देश में अपने आईफोन बेचना चाहता है तो उसे iPhone के डिब्बे में iPhone के साथ चार्जर को भी रखना होगा।
ऐप्पल के खिलाफ साओ पाउलो राज्य अदालत का फैसला उधारकर्ताओं, उपभोक्ताओं और करदाताओं के संघ द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि ब्रांड बिना चार्जर के अपने प्रीमियम उपकरणों को बेचकर "अपमानजनक व्यवहार" कर रहा है। Apple ने दावा किया है कि वह अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगा।
इसी मुद्दे पर इस साल सितंबर में Apple पर पहले भी लगभग 2.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी को ब्राजील में अपने आईफ़ोन बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जब तक कि वह बॉक्स में एक चार्जर की पेशकश नहीं करता है।
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इसके जवाब में, कंपनी ने कहा कि उसने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने प्रयासों के तहत एक एडेप्टर की पेशकश बंद कर दी है। लेकिन, शीर्ष अधिकारियों ने ऐप्पल के साथ असहमति जताते हुए कहा कि "कोई सबूत नहीं है कि बिना चार्जर के स्मार्टफोन बेचने से पर्यावरण संरक्षण मिलेगा," यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से सामने आई है।
इसके अलावा अधिकारियों का यह भी मानना है कि वैसे भी लोगों को चार्जर खरीदने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। एडेप्टर एक महत्वपूर्ण एक्सेसरी है जो फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए आवश्यक है और प्रोडक्ट इसपर पूरी तरह से निर्भर है, यानि इसके बिना Apple iPhone काम ही नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि अब Apple को अदालत के फैसले के मुताबिक, Apple iPhone के साथ बॉक्स में चार्जर को भी रखना होगा।
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