आज से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है क्योंकि सरकार का नया GST 2.0 या ‘GST बचत उत्सव’ आज, 22 सितंबर से, लागू हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस बदलाव से आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा. दूध, ब्रेड, टीवी, AC से लेकर बड़ी गाड़ियों और सिगरेट तक, कई चीजों की कीमतें आज से बदल रही हैं. तो चलिए, आपकी शॉपिंग लिस्ट बनाने से पहले, विस्तार से जानते हैं कि आज से कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और किन चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे.
इस फेरबदल में आवश्यक वस्तुओं और दवाओं पर दरों में कटौती की गई है, 50 से अधिक वस्तुओं को शून्य टैक्स (Nil GST) ब्रैकेट में डाला गया है, और सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं पर लेवी में कटौती की गई है. साथ ही, यह सेस को GST के साथ विलय करके तंबाकू, वातित पेय और बड़ी कारों जैसी लक्जरी और सिन वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दर लगाता है.
सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबर की. इस नए GST नियम में रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी:
रोजमर्रा के जरूरी सामान: अब आपको UHT दूध, पैकेटबंद पनीर, और चपाती, रोटी, पराठा, खाखरा जैसी सभी भारतीय ब्रेड्स पर कम टैक्स देना होगा.
जीवनरक्षक दवाएं: यह सबसे बड़ी राहतों में से एक है. कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 33 दवाओं और थेरेपी को जीरो टैक्स (Nil GST) स्लैब में डाल दिया गया है. कई दवाएं जो पहले 12% के स्लैब में थीं, अब टैक्स-फ्री हो गई हैं.
घर और इलेक्ट्रॉनिक्स: अगर आप नया घर बनाने या घर सजाने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है. सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. साथ ही, AC, TV, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी 28% से 18% के स्लैब में आ गए हैं, जिससे ये काफी सस्ते हो जाएंगे.
अन्य चीजें: इनके अलावा, स्टेशनरी का सामान (पेंसिल, इरेजर), मक्खन, बिस्कुट, नमकीन, साबुन, शैम्पू और मेडिकल डिवाइस जैसे ग्लूकोमीटर भी सस्ते हो गए हैं. यहां तक कि हेयरकट, सैलून और जिम जैसी सर्विसेज पर भी अब कम GST लगेगा.
अब बात करते हैं उन चीजों की जो महंगी हो गई हैं. सरकार ने सेस (cess) को GST में मिलाकर 40% का एक नया ‘सिन/लग्जरी’ स्लैब बनाया है. इस स्लैब में ये चीजें शामिल हैं:
‘सिन’ गुड्स: सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा और सभी तरह के तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 40% GST लगेगा. ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को भी इसी स्लैब में रखा गया है.
लग्जरी गाड़ियां: बड़ी SUVs/MPVs और 350 cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलें भी अब 40% GST के दायरे में आएंगी, जिससे ये और महंगी हो जाएंगी.
सॉफ्ट ड्रिंक्स: कोका-कोला, पेप्सी जैसे सभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर भी अब 40% का भारी टैक्स लगेगा.
कई जरूरी चीजें 18% के स्लैब में बनी हुई हैं. हालांकि कुछ चीजें (जैसे AC, TV) 28% से घटकर इस स्लैब में आई हैं, जिससे वे सस्ती हुई हैं, लेकिन प्रीमियम आइटम्स पर यह दर लागू रहेगी. इसमें AC/प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में खाना, प्रीमियम स्मार्टफोन्स और इंपोर्टेड गैजेट्स और प्रीमियम सैलून की सेवाएं शामिल हैं.