भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी के तेजी से बढ़ते उपयोग के बीच SIM कार्ड और IMEI छेड़छाड़ से जुड़े अपराधों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने नागरिकों को कड़ी चेतावनी जारी की है. सरकार ने साफ किया है कि अब दूसरों के लिए SIM कार्ड लेना, उन्हें देना, या फर्जी डॉक्यूमेंट से SIM लेना, सभी गतिविधियां Telecom Act 2023 के तहत गंभीर अपराध मानी जाएंगी.
DoT का कहना है कि कई लोग अपने नाम पर SIM लेकर दूसरों को दे देते हैं और बाद में उन्हीं SIM से साइबर फ्रॉड किया जाता है. ऐसे मामलों में असली SIM धारक को भी अपराधी माना जाएगा क्योंकि SIM उसके नाम पर जारी हुआ था.
DoT ने कहा कि IMEI नंबरों में छेड़छाड़, मॉडिफाइड SIM बॉक्स का इस्तेमाल, क्लोनिंग, या मोबाइल डिवाइस आइडेंटिफायर के साथ किसी भी तरीके से बदलाव करना गंभीर चिंता का विषय है. मंत्रालय ने नागरिकों से Sanchar Saathi ऐप और पोर्टल का उपयोग कर अपने मोबाइल कनेक्शनों और डिवाइस की जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है.
सरकार ने स्पष्ट किया कि IMEI छेड़छाड़ केवल टेक्निकल गलती नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध है.
टेलीकॉम एक्ट, 2023 की धारा 42 के तहत कई गतिविधियों को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया है:
अपराध गैर जमानती और संज्ञेय (cognizable) हैं. धारा 42(6) में कहा गया है कि इन अपराधों में मदद करने वाले या बढ़ावा देने वाले पर भी वही सजा लागू होगी.
DoT ने स्पष्ट किया कि “अगर कोई व्यक्ति अपने नाम पर SIM लेता है और उसे किसी दूसरे को दे देता है, और वह SIM साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो जाता है, तो असली SIM धारक को भी अपराध का हिस्सा माना जाएगा.”
सरकार का कहना है कि इन गतिविधियों में शामिल होना या किसी को इसके लिए SIM देना आपको सीधे अपराधी बना सकता है.
Sanchar Saathi ऐप के माध्यम से नागरिक:
सरकार का कहना है कि इन डिजिटल टूल्स का उपयोग करना अब पहले से अधिक आवश्यक हो गया है.
मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार जितना तेजी से बढ़ रहा है, उससे जुड़े खतरे भी उतनी ही गति से बढ़ रहे हैं. सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब हर व्यक्ति अपने नंबर और डिवाइस के लिए खुद जिम्मेदार होगा. गलत IMEI, फर्जी SIM और दूसरों के हाथ में दिया SIM अब सीधा जेल तक ले जा सकता है.
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