सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को व्हाट्सऐप मैसेंजर पर बैन लगाने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप पर बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसमें देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित होने की बात कही गई थी.
सुप्रीम कोर्ट से व्हाट्सऐप पर बैन लगाने की याचिका हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर यादव ने दायर की थी.
कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा, ‘हम इसे सुनवाई लायक नहीं समझते, अगर आपको यह जरूरी लगता है तो आप सरकार या दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के पास जा सकते हैं.’
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याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सऐप के नए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर की वजह से इसके मैसेज ट्रैक करना मुश्किल है. यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें डिकोड नहीं कर सकतीं.
याचिका में कहा गया था कि अगर खुद व्हाट्सऐप भी चाहे तो वह भी इन मैसेज को उपलब्ध नहीं कर सकता.
याचिका में एंड-टू-एंड प्रणाली को देश की सुरक्षा पर खतरा बताते हुए, प्रतिबन्ध लगाने की बात कही गई थी. इसमें कहा गया कि इस प्रणाली की वजह से अपराधियों और आतंकियों को संदेश के अदान-प्रदान में आसानी होगी और देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा होगा. सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मॉनिटर नहीं कर पाएंगी.
याचिका में व्हाट्सऐप के अलावा दूसरी भी कई ऐप्स हाइक, स्नैपचैट को बैन किए जाने का जिक्र किया गया था.
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