सरकार ने PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया है। पहले 31 मार्च 2023 से पहले पैन क आधार से लिंक करना था लेकिन अब डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है।
इंकम टैक्स डिपार्ट्मन्ट ने पहले 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करना मैन्डट कर दिया था। I-T डिपार्टमेंट ने एक लिंक भी इशू किया है जिससे टैक्सपेयर्स चेक कर सकते हैं कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
अगर टैक्सपेयर्स 30 जून से पहले ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका मतलब है कि यूजर्स इंकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, कई बैंक सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 1000 रुपये की पैनल्टी के साथ आप इस तरह पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।