अभी तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है? आज हम आपको पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की सबसे आसान प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप एक लिंक पर क्लिक करके आधार (Aadhaar) और पैन (PAN) को लिंक कर सकते हैं। बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अगर आप लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएगा। यदि आप अपने पैन को आधार से जोड़ते हैं, तो भी आपको एक बार क्रॉस-चेक करना चाहिए। इसे जांचने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। लेकिन आइए जानें पैन और आधार को लिंक करने का सबसे आसान तरीका: इसे भी पढ़ें: Vodafone Idea यूजर्स को मिल रहा है डबल डेटा, देखें किन प्लान्स पर लागू है स्कीम
यदि आप आधार कार्ड पैन लिंक शुरू नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 30 सितम्बर 2021 की समय सीमा के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। आप वित्तीय लेनदेन करने के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जहां पैन नंबर अनिवार्य है। हालांकि, एक बार जब आप पैन को आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं तो यह फिर से चालू हो जाएगा। पैन (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को दी गई समय सीमा तक लिंक नहीं करने पर सरकार 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाएगी। इसे भी पढ़ें: Jio ने बिगाड़ा Airtel का खेल, 79 रुपये वाले प्लान को पटखनी देने बाजार में आया धाकड़ प्लान, कम पैसे में मिल रहा बहुत कुछ
आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक 12 अंकों की पहचान संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई/UIDAI) द्वारा जारी किया गया है। यह भारतीय नागरिकों के लिए पहचान के प्रमाण और निवास के प्रमाण के रूप में काम करता है। पैन या स्थायी पहचान संख्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की देखरेख में भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी एक दस-अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है और पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है। इसे भी पढ़ें: कैसे Aadhaar Card में बदलें मोबाइल नंबर और ऑनलाइन कैसे करें डाउनलोड
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) के तहत 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आयकर अधिकारियों को अपना आधार नंबर देना होगा। इसे भी पढ़ें: Vodafone Idea यूजर्स को मिल रहा है डबल डेटा, देखें किन प्लान्स पर लागू है स्कीम
अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसके लिए सरकार ने कई तरीके उपलब्ध कराए हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2021 है। इस लेख में, आप आधार को पैन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें, इसके चरण देख सकते हैं। इसे भी पढ़ें: क्या होता है Internet व कैसे इंटरनेट करता है काम, यहाँ जानें इंटरनेट से जुड़े हर सवाल का जवाब
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यदि आप अपने पैन नंबर और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आईटी विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करने में असमर्थ हैं, तो आप एक एसएमएस भेजकर भी ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन और आधार कार्ड को भी लिंक करने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान किया है। इसे भी पढ़ें: Vodafone Idea यूजर्स को मिल रहा है डबल डेटा, देखें किन प्लान्स पर लागू है स्कीम
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भारत सरकार ने आधार को पैन से मैन्युअल रूप से जोड़ने का विकल्प भी दिया है। इसके लिए आपको पैन सर्विस प्रोवाइडर एनएसडीएल के पास जाना होगा और जरूरी फॉर्म भरना होगा। अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सभी प्रासंगिक दस्तावेज और प्रमाण जमा करने होंगे। इसे भी पढ़ें: Jio ने बिगाड़ा Airtel का खेल, 79 रुपये वाले प्लान को पटखनी देने बाजार में आया धाकड़ प्लान, कम पैसे में मिल रहा बहुत कुछ
पैन और आधार कार्ड लिंकिंग तभी सफल होती है जब दोनों दस्तावेजों में आपके सभी विवरण समान हों। यदि आपके नाम में वर्तनी की गलतियाँ हैं, तो आपका पैन कार्ड नंबर आधार से लिंक नहीं होगा। परिवर्तन करने के लिए आपको पास के आधार नामांकन केंद्र या एनएसडीएल पैन के पोर्टल के माध्यम से जाना होगा। अपने विवरण में किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। यह भी पढ़ें: 2021 के बेस्ट स्मार्टफोंस हैं ये, क्या आप यूज़ कर रहे हैं इनमें से एक?
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सबसे पहले, आपको अपने पैन-आधार लिंक की स्थिति की जांच करनी होगी। आपका पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा है या नहीं, यह जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। यह भी पढ़ें: पहले सभी आईफोंस का रिकॉर्ड तोड़ देगी iPhone 13 series की कीमतें
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