यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. लेकिन इसके साथ ही गलत व्यक्ति को पैसे भेजने जैसी छोटी-मोटी गलतियां भी आम हो रही हैं. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं. तेजी से और सही कदम उठाकर आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं.
अगर आपने गलत UPI ID पर पैसे भेज दिए हैं तो तुरंत कदम उठाना जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट लें. जिसमें ट्रांसफर की डिटेल्स (तारीख, समय, राशि, UPI ID) दिखें.
अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें या ब्रांच में जाएं. ट्रांसफर की पूरी जानकारी दें, जैसे भेजने वाले और प्राप्तकर्ता की UPI ID, ट्रांसफर राशि और तारीख.
NPCI हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें और ट्रांसफर के 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करें. जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, पैसे रिकवर करने की संभावना उतनी ज्यादा होगी.
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) UPI से जुड़ी समस्याओं के लिए एक Dispute Redressal Mechanism प्रदान करता है. जिस पर शिकायत दर्ज करने का तरीका काफी आसान है.
इसके लिए NPCI UPI Dispute Redressal पोर्टल (www.npci.org.in) पर जाएं. फिर होमपेज पर Dispute टैब सिलेक्ट करें. इसके बाद पर्सन-टू-पर्सन (P2P) या पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) में से किसी एक विकल्प चुनें.
इन जानकारी को भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें. NPCI आपकी शिकायत की जांच करेगा और पैसे रिकवर करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, तुरंत शिकायत करने से 90% मामलों में पैसे फ्रीज या रिकवर हो सकते हैं. UPI ट्रांसफर लिमिट्स जानने से बड़े गलत ट्रांसफर से बचा जा सकता है:
अगर बैंक या NPCI 30 दिनों के अंदर समस्या हल नहीं करते तो आप Reserve Bank of India (RBI) के Banking Ombudsman से शिकायत कर सकते हैं. Ombudsman एक स्वतंत्र मध्यस्थ है, जो आप और बैंक के बीच शिकायत को 30 दिनों में समस्या को हल करने की कोशिश करता है.
इसके लिए RBI की ऑफिशियल वेबसाइट (cms.rbi.org.in) पर जाएं. फिर Online Complaint Form भरें, जिसमें ट्रांसफर डिटेल्स, बैंक का जवाब और NPCI शिकायत नंबर शामिल करें. फिर स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें.
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