PAN Card Validity
आज के समय में माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत कम उम्र से ही सेविंग करना शुरू कर देते हैं. बच्चे के नाम पर निवेश करना, बैंक अकाउंट खोलना या किसी योजना में उसे नॉमिनी बनाना हो, इन सभी कामों में माइनर पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज बन गया है. इसके अलावा, अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ-साथ किसी माध्यम से कमाई कर रहा है, तो उसके लिए भी पैन कार्ड होना आवश्यक हो जाता है.
कानून के अनुसार, नाबालिग खुद पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. यह जिम्मेदारी उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की होती है. माइनर पैन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि माइनर पैन कार्ड क्यों जरूरी है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है.
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक NSDL वेबसाइट पर जाना होता है. वहां फॉर्म 49A को चुन कर सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. इसके बाद सही कैटेगरी चुनकर बच्चे से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है. आवेदन के दौरान बच्चे की आयु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज और अभिभावक के ज़रूरी दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं. साथ ही, अभिभावक के हस्ताक्षर भी फॉर्म में अपलोड करने होते हैं. निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म जमा किया जाता है. आवेदन पूरा होने पर एक रसीद संख्या मिलती है, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है. वेरिफिकेशन के बाद लगभग 15 दिनों के अंदर पैन कार्ड पते पर भेज दिया जाता है.
जो अभिभावक ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म 49A डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म को सही तरीके से भरने के बाद बच्चे के दो पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करने होते हैं. इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज जोड़कर और शुल्क का भुगतान कर नजदीकी NSDL ऑफिस में फॉर्म जमा करना होता है. दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद पैन कार्ड दिए गए पते पर भेज दिया जाता है.
माइनर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय कुछ दस्तावेजों का होना अनिवार्य है. बच्चे के माता-पिता या अभिभावक का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना होता है. आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज स्वीकार किया जाता है. एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या एड्रेस प्रूफ की कॉपी दी जा सकती है.
माइनर पैन कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं. नाबालिग के नाम से जारी पैन कार्ड पर न तो उसकी फोटो होती है और न ही हस्ताक्षर, इसलिए इसे पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तब उसे पैन कार्ड में फोटो और हस्ताक्षर अपडेट कराने के लिए अलग से अप्लाई करना होता है.
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