अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं और हर बार टोल टैक्स देने से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. NHAI ने FASTag यूज़र्स के लिए FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू की है. यह पास एक साल या 200 ट्रांजैक्शन तक मान्य होगा और सिर्फ 3,000 रुपए में मिलेगा. इसकी सबसे खास बात ये है कि यह पास सिर्फ प्राइवेट पैसेंजर गाड़ियों के लिए है और इसे मौजूदा FASTag से ही एक्टिवेट किया जा सकता है. अगर आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते लेकिन इसे लेने की सोच रहे हैं, तो आपके मन में इसे खरीदने, एक्टिवेट करने, वैलिडिटी और इस्तेमाल करने का तरीका आदि जैसे कुछ सवाल आ रहे होंगे. तो आइए इससे जुड़ी पूरी डिटेल्स जानते हैं.
FASTag का सालाना पास केवल Rajmargyatra मोबाइल ऐप और NHAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खरीदा जा सकता है. यह सुविधा उन बैंकों से उपलब्ध नहीं है, जो FASTag बेचते हैं.
पास खरीदने से पहले गाड़ी और उससे जुड़े FASTag अकाउंट की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी. अगर सबकुछ सही पाया गया, तो 3,000 रुपए की रकम (साल 2025-26 के लिए) का भुगतान करना होगा. यह भुगतान भी Rajmargyatra ऐप या NHAI वेबसाइट पर ही किया जा सकता है. पेमेंट के दो घंटे के अंदर पास को FASTag अकाउंट में एक्टिवेट कर दिया जाएगा.
नहीं, यह पास लेना अनिवार्य नहीं है. जो यूज़र्स इसे नहीं लेना चाहते, वो पहले की तरह अपने मौजूदा FASTag से सामान्य दरों पर टोल का भुगतान कर सकते हैं.
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यह पास एक्टिवेशन की तारीख से एक साल या फिर 200 टोल ट्रांजैक्शन तक वैलिड होगा, जो भी पहले पूरा हो. उदाहरण के लिए, अगर आपने यह पास 15 अगस्त को खरीदा है, तो यह 14 अगस्त अगले साल तक या 200 ट्रांजैक्शन तक वैलिड रहेगा. उसके बाद आपका अकाउंट फिर से सामान्य FASTag की तरह काम करेगा. दोबारा लाभ लेने के लिए 3,000 रुपए का रीचार्ज करना होगा.
यह पास सिर्फ नेशनल हाईवे (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) के टोल प्लाज़ा पर ही मान्य होगा. राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित टोल प्लाज़ा या पार्किंग स्थलों पर यह सामान्य FASTag की तरह ही काम करेगा और वहां निर्धारित शुल्क लिया जाएगा.
अगर आपकी गाड़ी पर पहले से कोई FASTag लगा हुआ है जो एक्टिव है और ब्लैकलिस्ट नहीं है, तो आपको नया FASTag लेने की जरूरत नहीं है. सालाना पास उसी FASTag अकाउंट पर एक्टिवेट किया जा सकता है, बस यह सुनिश्चित करें कि:
यह पास केवल उसी गाड़ी के लिए वैलिड होगा, जिस पर FASTag लगा है. किसी दूसरी गाड़ी में इस पास का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इससे पास डिएक्टिवेट हो सकता है.
अगर आपका FASTag सिर्फ चेसिस नंबर पर रजिस्टर्ड है और उसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आपको Annual Pass नहीं मिलेगा. पास एक्टिवेट करने से पहले VRN अपडेट करना अनिवार्य है.
FASTag का सालाना पास केवल प्राइवेट कार, जीप या वैन आदि के लिए मान्य है. कमर्शियल गाडियों पर इसका इस्तेमाल करने से यह तुरंत डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
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