आज है आधार-पैन लिंक करने का आखिरी दिन.. 4 स्टेप्स में करें लिंक, कहीं रद्द न हो जाए ये जरूरी दस्तावेज

Updated on 31-Dec-2025

आधार और पैन को लिंक कराने की डेडलाइन आज 31 दिसंबर 2025 को पूरी तरह समाप्त हो रही है। जिन पैन कार्ड धारकों ने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए यह आखिरी चेतावनी जैसा है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन कार्ड डीएक्टिवेट मान लिया जाएगा। इसका सीधा असर आपकी रोज़मर्रा की कई ज़रूरी प्रक्रियाओं पर पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना, KYC पूरा करना, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई काम। अगर आप इसे लंबे समय से टालते आ रहे हैं, तो आज के आज इसे निपटा लेने में ही समझदारी है।

PAN-Aadhaar लिंकिंग की लास्ट डेट

बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधार और पैन को लिंक कराने की आख़िरी तारीख आज यानी 31 दिसंबर 2025 है। अगर यह तारीख निकल जाती है, तो लिंकिंग की सुविधा बंद नहीं होगी, लेकिन पहले आपको 1,000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी। यह रकम भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन जरूरत के समय पैन के डीएक्टिवेट हो जाने से होने वाली परेशानी कहीं ज्यादा भारी पड़ सकती है।

आधार को पैन से लिंक करने का तरीका

अगर आपके पैन और आधार दोनों की डिटेल्स पूरी तरह मेल खाती है, तो यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है:

  1. इसके लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
  2. प्रोफाइल सेक्शन में आपको आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा। यहां पैन और आधार नंबर एंटर करें।
  3. अगर पोर्टल पेमेंट के लिए कहे, तो ई-पे टैक्स सेक्शन में जाकर संबंधित असेसमेंट ईयर चुनें, पेमेंट टाइप में “Other Receipts” को चुनें और शुल्क का भुगतान करें।
  4. पेमेंट के बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अगर आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है, तो सिस्टम तुरंत इसकी जानकारी दे देगा।

पैन–आधार लिंक स्टेटस कैसे देखें

अगर आपको याद नहीं कि आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं, तो स्टेटस चेक करना बेहद आसान है। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां केवल पैन और आधार नंबर डाल कर सबमिट करना होता है। बिना लॉग इन किए ही स्क्रीन पर तुरंत रिज़ल्ट दिखाई दे जाता है।

अगर डिटेल्स मेल न खाए तो क्या करें

कई बार लिंकिंग में देरी की वजह टालमटोल नहीं बल्कि डिटेल्स में अंतर होता है। नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि में मामूली फर्क भी प्रक्रिया को रोक सकता है। ऐसे में आधार से जुड़ी जानकारी UIDAI पोर्टल के जरिए सुधारी जा सकती है, जबकि पैन से संबंधित बदलाव UTIITSL या अधिकृत पैन सर्विस सेंटर के जरिए कराए जा सकते हैं। दोनों में सुधार के बाद आधार–पैन लिंकिंग आमतौर पर बिना किसी दिक्कत के पूरी हो जाती है।

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Faiza Parveen

फाईज़ा परवीन डिजिट हिंदी में एक कॉन्टेन्ट राइटर हैं। वह 2023 से डिजिट में काम कर रही हैं और इससे पहले वह 6 महीने डिजिट में फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही हैं, और उनके पसंदीदा तकनीकी विषयों में स्मार्टफोन, टेलिकॉम और मोबाइल ऐप शामिल हैं। उन्हें हमारे हिंदी पाठकों को वेब पर किसी डिवाइस या सेवा का उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए लेख लिखने में आनंद आता है। सोशल मीडिया की दीवानी फाईज़ा को अक्सर अपने छोटे वीडियो की लत के कारण स्क्रॉलिंग करते हुए देखा जाता है। वह थ्रिलर फ्लिक्स देखना भी काफी पसंद करती हैं।

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