how to link PAN - Aadhaar in online
आधार और पैन को लिंक कराने की डेडलाइन आज 31 दिसंबर 2025 को पूरी तरह समाप्त हो रही है। जिन पैन कार्ड धारकों ने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए यह आखिरी चेतावनी जैसा है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन कार्ड डीएक्टिवेट मान लिया जाएगा। इसका सीधा असर आपकी रोज़मर्रा की कई ज़रूरी प्रक्रियाओं पर पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना, KYC पूरा करना, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई काम। अगर आप इसे लंबे समय से टालते आ रहे हैं, तो आज के आज इसे निपटा लेने में ही समझदारी है।
बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधार और पैन को लिंक कराने की आख़िरी तारीख आज यानी 31 दिसंबर 2025 है। अगर यह तारीख निकल जाती है, तो लिंकिंग की सुविधा बंद नहीं होगी, लेकिन पहले आपको 1,000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी। यह रकम भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन जरूरत के समय पैन के डीएक्टिवेट हो जाने से होने वाली परेशानी कहीं ज्यादा भारी पड़ सकती है।
अगर आपके पैन और आधार दोनों की डिटेल्स पूरी तरह मेल खाती है, तो यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है:
अगर आपको याद नहीं कि आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं, तो स्टेटस चेक करना बेहद आसान है। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां केवल पैन और आधार नंबर डाल कर सबमिट करना होता है। बिना लॉग इन किए ही स्क्रीन पर तुरंत रिज़ल्ट दिखाई दे जाता है।
कई बार लिंकिंग में देरी की वजह टालमटोल नहीं बल्कि डिटेल्स में अंतर होता है। नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि में मामूली फर्क भी प्रक्रिया को रोक सकता है। ऐसे में आधार से जुड़ी जानकारी UIDAI पोर्टल के जरिए सुधारी जा सकती है, जबकि पैन से संबंधित बदलाव UTIITSL या अधिकृत पैन सर्विस सेंटर के जरिए कराए जा सकते हैं। दोनों में सुधार के बाद आधार–पैन लिंकिंग आमतौर पर बिना किसी दिक्कत के पूरी हो जाती है।