UPI Transactions Update
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने हम भारतीयों के पेमेंट करने का तरीका बदल दिया है. शॉपिंग से लेकर बैंक-टू-बैंक ट्रांसफर्स तक, हर दिन UPI पेमेंट ऐप्स पर लाखों ट्रांजैक्शन्स होते हैं. हालांकि, यह सुविधाजनक है लेकिन कभी-कभी सिर्फ एक टैप से गलतियां हो सकती हैं. खासतौर पर किसी गलत UPI ID पर पैसे भेज देने की गलती. चाहे जल्दबाज़ी में ट्रांजैक्शन हो या सिम्पल टाइपो, गलत UPI ID पर पैसे भेजना जितना आप सोचते हैं, उससे ज्यादा आम है.
अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो घबराएं नहीं. यहां कुछ स्टेप्स हैं, जिनसे आप अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको गलत UPI पेमेंट होने के तुरंत बाद एक्शन लेना होगा.
सबसे पहले, अगर पॉसिबल हो, तो UPI ID से जुड़े फोन नंबर के जरिए रेसिपिएंट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें. उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करें और पॉलिटली पैसे वापस कर देने की रिक्वेस्ट करें. लेकिन, अगर वह नहीं मान रहा है तो आपको आगे के स्टेप्स को फॉलो करने होंगे.
ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले कुछ मिनट्स बहुत जरूरी होते हैं. जैसे ही आपको गलती का पता चले, जिस UPI ऐप का यूज किया हो, चाहे वह Google Pay, PhonePe, Paytm, या BHIM हो उसके जरिए इश्यू रिपोर्ट करें. इन प्लेटफॉर्म्स में बिल्ट-इन हेल्प या सपोर्ट सेक्शन होता है, जहां आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं.
इसके लिए अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएं, गलत ट्रांसफर को सलैक्ट करें और ‘Raise a Dispute’ या ‘Report an Issue’ ऑप्शन यूज करें. गलत UPI ID, ट्रांज़ैक्शन ID, ट्रांसफर की गई रकम और पेमेंट की तारीख सहित सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स प्रोवाइड करके अपनी शिकायत दर्ज करें.
UPI हेल्प सेक्शन्स के साथ-साथ, आपको अपने बैंक की कस्टमर सर्विस से भी कॉन्टैक्ट करना चाहिए. ज्यादातर बैंक्स के पास UPI से जुड़े डिस्प्यूट्स के लिए प्रोसेस होते हैं. बैंक रिप्रेज़ेंटेटिव को गलत ट्रांज़ैक्शन के बारे में बताएं और रिवर्सल शुरू करने की रिक्वेस्ट करें. कुछ बैंक आपको लिखित शिकायत सबमिट करने या ब्रांच विजिट करने की सलाह दे सकते हैं. इसके बाद बैंक फॉर्मली फंड्स को ट्रेस और रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है.
अगर ऊपर दिए ऑप्शन्स काम न करें तो आप मामले को National Payments Corporation of India (NPCI) तक बढ़ा सकते हैं, जो UPI सिस्टम मैनेज करता है. इसके लिए NPCI की वेबसाइट पर जाएं और Dispute Redressal Mechanism के तहत ऑनलाइन शिकायत फॉर्म भरें. आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और सपोर्टिंग प्रूफ जैसे बैंक स्टेटमेंट, सब्मिट करने होंगे.
अगर एक महीने बाद भी कोई रिजोल्यूशन न मिले तो आप मामले को और आगे बढ़ाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के Ombudsman for Digital Transactions में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह ऑफिशियल फ्रेमवर्क आपके केस को रिजॉल्व करने में मदद कर सकता है. खासकर अगर ट्रांजैक्शन में बड़ी रकम शामिल है. आप RBI के Complaint Management System पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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