अगर आप आज या कल में IndiGo की फ्लाइट पकड़ने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले सौ बार सोच लें. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी में से एक IndiGo की 400 फ्लाइट कैंसिल हो गई है. जिसकी वजह से कई एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है. यात्री बीच रास्ते में फंस गए हैं.
कंपनी पिछले चार दिनों से एक बड़े ‘ऑपरेशनल मेल्टडाउन’ से गुजर रही है. हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं. दिल्ली में तो आज रात 12 बजे तक IndiGo की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है तो क्या आपको रिफंड मिलेगा और उसका तरीका क्या है?
आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति भयावह है. दिल्ली में सबसे ज्यादा व्यवधान देखा गया, जहां आधी रात (23:59) तक सभी IndiGo उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे 235 प्रस्थान (departures) प्रभावित हुए हैं.
चेन्नई एयरपोर्ट से भी शाम 6 बजे तक सभी उड़ानें रद्द रहीं. वहीं, बेंगलुरु एयरपोर्ट ने 52 आने वाली और 50 जाने वाली उड़ानों के रद्द होने की सूचना दी, जबकि हैदराबाद में दिन भर में 92 IndiGo उड़ानें रद्द कर दी गईं. कुल मिलाकर, इस संकट ने सिर्फ चार दिनों में 1,000 से अधिक कंसिलेशन को अंजाम दिया है.
इस मुसीबत की जड़ Airbus A320 का एक सॉफ्टवेयर अपडेट है. इस हफ्ते की शुरुआत में एक एडवाइजरी के कारण कई उड़ानों में देरी हुई, जिससे फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ा गया और वे देर रात तक खिंच गईं. स्थिति तब और बिगड़ गई जब संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) मानदंड लागू हो गए. इन नियमों के तहत क्रू मेंबर्स (पायलट और केबिन क्रू) के काम करने के घंटे सीमित होते हैं.
IndiGo ने बाद में विमानन नियामक DGCA के सामने स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन नए FDTL नियमों के ‘चरण 2’ के दौरान ‘प्लानिंग गैप’ (योजना में कमी) से जुड़े थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामान्य परिचालन अगले साल 10 फरवरी तक ही बहाल हो सकता है.
अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल या लेट है, तो IndiGo के पास Plan B है. यदि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या प्रस्थान का समय एक घंटे या उससे अधिक आगे बढ़ जाता है या यदि फ्लाइट में कम से कम दो घंटे की देरी होती है तो आप मुफ्त में तारीख या समय बदल सकते हैं या पूरा रिफंड ले सकते हैं.
रिफंड प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पैसा सात वर्किंग डे के भीतर आपके खाते में आ जाएगा.
सिर्फ रिफंड ही नहीं, कानून आपको मुआवजे का भी हकदार बनाता है. DGCA के नियमों के अनुसार, यदि एयरलाइन आपको प्रस्थान से कम से कम 2 सप्ताह पहले कंसिलेशन की सूचना देने में विफल रहती है, या यदि आप एक ही टिकट पर बुक की गई कनेक्टिंग फ्लाइट मिस कर देते हैं तो आपको मुआवजा भी मिलेगा.
यदि आपका मुआवजा या रिफंड का दावा खारिज कर दिया जाता है, तो आप सरकार के मुख्य शिकायत चैनल AirSewa पोर्टल/ऐप या बड़े एयरपोर्ट्स पर DGCA के नोडल अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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