SIM cards
SIM CARD RULE: आजकल हम में से कई लोग एक से ज्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं. इसमें एक पर्सनल, एक ऑफिस के लिए और शायद एक सिर्फ डेटा के लिए होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून के मुताबिक आप अपने नाम पर कितने सिम कार्ड रख सकते हैं? अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं, तो आपको 2 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. कई मामलों में तो जेल भी हो सकती है.
इससे भी बड़ी चिंता यह है कि कहीं कोई और तो आपकी आईडी पर सिम इस्तेमाल नहीं कर रहा है? इन सभी सवालों का जवाब देने और आपको सुरक्षित रखने के लिए, सरकार ने ‘संचार साथी’ पोर्टल बनाया है. आइए जानते हैं सिम कार्ड रखने के नए नियमों और अपनी आईडी पर चल रहे सभी नंबर्स को चेक करने के आसान तरीके के बारे में.
भारत के दूरसंचार कानून के अनुसार, एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है. हालांकि, कुछ राज्यों के लिए यह नियम अलग है. जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व के राज्यों में, यह लिमिट घटाकर छह सिम कार्ड कर दी गई है. भारत के नए टेलीकम्युनिकेशन्स एक्ट, 2023 में भी इन्हीं मौजूदा नियमों को प्रभावी बनाया गया है.
अगर आप तय लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड लेते हैं, तो यह आपको महंगा पड़ सकता है. नए टेलीकम्युनिकेशन्स एक्ट के तहत, पहली बार नियम तोड़ने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. अगर आप दोबारा यही गलती करते हैं, तो हर बार 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
इससे भी बड़ा अपराध है धोखाधड़ी से सिम कार्ड हासिल करना. अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड, चीटिंग या किसी और की पहचान (personation) का इस्तेमाल करके सिम कार्ड लेता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. इस वजह से यह जांचना बहुत जरूरी है कि कोई आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, क्योंकि जवाबदेही आपकी ही होगी.
यह जांचना अब बहुत आसान है कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं. इसके लिए सरकार ने ‘संचार साथी’ नाम का एक पोर्टल बनाया है. इसके लिए नीचे गए स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे.
इस लिस्ट में, अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखता है जो आपका नहीं है, तो आप उसे ‘Not My Number’ ऑप्शन पर क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं. अगर कोई नंबर आपका ही है लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे ‘Not Required’ पर क्लिक करके बंद करवा सकते हैं.
अगर आपके पास नए नियम आने से पहले से ही 9 से ज्यादा सिम हैं, तो घबराने की बात नहीं है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने 2021 में ऐसे कनेक्शन्स के री-वेरिफिकेशन के निर्देश दिए थे. ऐसे यूजर्स को अतिरिक्त नंबर्स को सरेंडर करने, ट्रांसफर करने या डिस्कनेक्ट करने का मौका दिया जाएगा.
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