Last Warning! आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख आज

AANYA SHUKLA 

अगर आपने अभी तक आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो आज इसकी आखिरी तारीख है. अब देर मत कीजिए वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपका पैन डीएक्टिवेट भी हो सकता है. 

आधार और पैन लिंक करना सरकार की तरफ से जरुरी किया गया है  ताकि टैक्स सिस्टम पारदर्शी रहे और फर्जीवाड़ा रोका जा सके. अगर आपका पैन लिंक नहीं  है  तो ITR फाईलिंग , बैंकिंग या लोने से जुडी कई सर्विसेज रुक सकती है.

क्यों जरुरी है पैन-आधार लिंकिंग

आधार और पैन को लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करे फिर अपना पैन नंबर, आधार  नंबर और मोबाइल नंबर डाले मिले OTP को डालकर सबमिट करे कुछ हे सेकंड में आधार पैन लिंक हो जायेगा।

 कैसे करे लिंक

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैन लिंक हुआ है या नहीं तो वेबसाइट पर जाकर Link Aadhaar Status पर क्लिक करें अपना पैन और आधार नंबर डालें. आपका स्टेटस स्क्रीन पर दिख जायेगा.

कैसे चेक करे लिंकिंग  स्टेटस

अगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन अमान्य हो जायेगा और आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भर कर लिंक कराना पड़ेगा। आपके बैंक और टैक्स से जुड़े काम भी रुक जायेंगे।

 लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा 

आज आखिरी मौका है. बस 2 मिनट का काम है आधार-पैन लिंक करें और बेफिक्र हो जाएं